बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Update: 2023-01-17 12:56 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट अपने आदेश में रैपिडो को महाराष्ट्र राज्य में अपनी सभी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया था क्योंकि वह बिना लाइसेंस के काम कर रहा था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया। बेंच ने अब इस मामले को 23 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है।

सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की प्रार्थना करते हुए कहा -

"मेरे पास हजारों कर्मचारी हैं। इस अदालत ने उबर से संबंधित एक मामले में रोक लगा दी थी। मैं बिल्कुल उबर की तरह हूं।"

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने रैपिडो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें इस तरह की संस्थाओं को लाइसेंस देने से राज्य के इनकार को चुनौती दी थी।

बेंच ने रैपिडो से कहा था कि अगर वे बिना लाइसेंस के चलने वाली अपनी सेवा बंद करने से इनकार करते हैं तो वह जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर देगी।

इसके बाद बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को 20 जनवरी, 2023 तक महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं - बाइक टैक्सी, रिक्शा सेवाओं को बंद करने पर सहमति जताई थी।

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