बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार बिहार न्यायिक अधिकारी और कोर्ट स्टाफ ने मंदिर की सफाई की
[नोट: 10 जनवरी, 2022 को जारी एक आदेश के अनुसार, जिला न्यायाधीश के आदेश के तहत नोटिस (इस खबर का विषय) वापस ले लिया गया।]
बिहार के बक्सर कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ ने रविवार को बिहार के बक्सर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश के अनुसार मंदिरों की सफाई की।
कोर्ट के सभी पीठासीन अधिकारियों को उनके संबंधित अदालत के कर्मचारियों के साथ सर्किट हाउस के बगल में स्थित मंदिरों की सफाई करने का निर्देश देते हुए नोटिस में इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जारी एक निर्देश का उल्लेख किया गया।
नोटिस में कहा गया,
"जैसा कि निर्देश दिया गया कि माननीय चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी अपने संबंधित न्यायालय के कर्मचारियों के साथ सर्किट हाउस के बगल में स्थित मंदिरों की सफाई 9.1.2022 की सुबह करेंगे। वे अपनी-अपनी अदालत की विशेष बैठक में शामिल नहीं हैं।"
एक अज्ञात स्रोत के अनुसार, चीफ जस्टिस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को पिछले महीने बक्सर की अपनी यात्रा के दौरान मंदिरों के रखरखाव की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों की एक समिति गठित करने के लिए कहा था।
एक स्थानीय समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, बक्सर की अपनी यात्रा के दौरान, चीफ जस्टिस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सर्किट हाउस और आसपास के क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था।
एक अन्य समाचार वेबसाइट nxtnews24 ने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बक्सर की अपनी यात्रा के दौरान, बक्सर में स्वच्छता की स्थिति पर तंज कसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस और अन्य आसपास के क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं बक्सर टॉप न्यूज के अनुसार नौ जनवरी, 2022 (रविवार) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की देखरेख में सभी न्यायिक अधिकारियों व कोर्ट स्टाफ ने करीब चार घंटे तक मंदिरों व आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और प्रस्ताव पारित किया कि वे भविष्य में इस तरह की पहल नियमित रूप से करेंगे।
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