द्विविवाह एक सतत अपराध, दूसरे विवाह के लिए पत्नी की सहमति महत्वहीन: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-06-07 04:47 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत ‌‌द्विव‌िवाह (Bigamy) एक सतत अपराध है और बाद में विवाह के लिए पत्नी की सहमति अपराध पर विचार के लिए महत्वहीन हो जाएगी।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने 76 वर्षीय व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें व्यक्ति की पहली पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

मामला

पहले याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच 1968 में विवाह हुआ था। यह बताया गया कि वर्ष 1972-73 में पहले याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की सहमति से उसकी बहन सावित्रम्मा से विवाह किया। पहले याचिकाकर्ता ने वर्ष 1993 में दूसरी याचिकाकर्ता वरलक्ष्मी के साथ फिर से विवाह किया। यह बताया गया कि यह पहली और दूसरी पत्नियों की अनुमति और सहमति से हुआ था।

यह भी कहा गया कि प्रथम याचिकाकर्ता की संपत्ति उन सभी के बीच समान रूप से विभाजित की गई थी। इसलिए, यह दलील दी गई कि पहली पत्नी को याचिकाकर्ता की सवित्रम्मा के साथ हुए दूसरे विवाह के बारे में पता था। सावित्रम्मा और प्रतिवादी को पहले याचिकाकर्ता की दूसरी याचिकाकर्ता के साथ विवाह यानी तीसरे विवाह के बारे में पता था। यह भी कहा गया कि ये सभी एक साथ शांति से रहते थे।

प्रतिवादी ने 2018 में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 494, द्विविवाह के लिए आईपीसी की धारा 109 और आईपीसी की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया। प्रतिवादी ने उपरोक्त निजी शिकायत के पंजीकरण के अगले ही दिन घरेलू हिंसा अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत एक आवेदन भी दायर किया।

बाद में, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन जारी किया, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के आदेश के बाद था। संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के इस कृत्य को विषय याचिका में प्रश्नगत किया गया था।

प्रस्तुतियां

याचिकाकर्ताः यह कहा गया था कि पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ बहुविवाह का आरोप निराधार है क्योंकि शिकायतकर्ता / प्रतिवादी अपने संबंधों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उनकी सहमति से, पहली याचिकाकर्ता ने बाद में विवाह किया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय याचिकाकर्ता के साथ विवाह के लगभग 25 वर्षों के बाद और शिकायतकर्ता को दूसरी शादी के बारे में लगभग 45 वर्षों के बाद वर्ष 2018 में शिकायत दर्ज की गई थी।

उत्तरदाताओंः शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे पहली याचिकाकर्ता के दूसरे याचिकाकर्ता के साथ विवाह के बारे में भी जानकारी नहीं थी। इस तथ्य को दबाते हुए कि पहली याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है, उसने दूसरी याचिकाकर्ता से शादी की, जो निश्चित रूप से द्विविवाह के समान होगा और द्विविवाह के मामलों में कोई देरी नहीं हो सकती है।

निष्कर्ष

पीठ ने बिहार राज्य वी. देवकरण नेन्शी और अन्य, (1972) 2 SCC 890 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि एक निरंतर अपराध वह है, जिसके जारी रहने की संभावना है और उस अपराध से अलग किया जा सकता है, जो एक बार किया जाता है।

"कई अन्य हाईकोर्टों ने भी इसी तरह का विचार रखा है कि द्विविवाह एक निरंतर अपराध है। यदि यहां ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें संदेह नहीं हो सकता है कि पहले याचिकाकर्ता ने दूसरा और यहां तक ​​​​कि तीसरा विवाह किया है, वह भी शिकायतकर्ता के साथ पहली शादी के रहते हुए। स्वीकृत तथ्य को देखते हुए आगे कोई व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी, पहला याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि वह तीन महिलाओं का पति है। इसलिए, उसने अपराध किया, जिसके लिए आईपीसी की धारा 494 के तहत दंड का प्रावधान है।"

इसके बाद यह कहा गया, "पहले याचिकाकर्ता, दूसरी याचिकाकर्ता और पहले याचिकाकर्ता की अन्य दो पत्नियों ने एक-दूसरे के विवाह के दरमियान पहली याचिकाकर्ता से शादी की है और पिछली शादी के बारे में पूरी तरह से अवगत है। इसलिए, उनके खिलाफ कार्यवाही को जारी रखा जाए।"

अन्य याचिकाकर्ताओं के संबंध में पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता 3, 4, 5, और 6 जो परिवार के अन्य सदस्य या पहले याचिकाकर्ता के मित्र हैं, उन्हें इन कार्यवाही में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रदर्शित करने के उदाहरण नहीं हैं कि वे दूसरी शादी या तीसरी शादी कराने के लिए जिम्मेदार थे। यह शिकायत में बताया नहीं गया है।"

केस टाइटल: आनंद सी @ अंकू गौड़ा और अन्य बनाम चंद्रम्मा

केस नंबर: CRIMINAL PETITION No.9849 OF 2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 190

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News