बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए नए COVID-19 प्रतिबंधों का विरोध करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

Update: 2021-06-25 11:57 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट 

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए नए COVID-19 प्रतिबंधों का विरोध करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। इस पत्र में हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में दिनांक 24.06.2021 को केवल COVID-19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के प्रशासन के बाद 14 दिनों की अवधि पूरी कर लेने वाले व्यक्तियों को ही अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

बार काउंसिल ने यह इन प्रतिबंधों को लेकर जारी की गई अधिसूचना का विरोध करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया,

"अधिवक्ताओं के अदालत परिसर में प्रवेश करने के उपरोक्त प्रतिबंध का कोई उचित तर्क नहीं है, क्योंकि अधिकांश वकीलों को उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए राज्य भर में दूसरी खुराक के लिए वैक्सीनेट नहीं किया जाता है। कृपया विचार करें कि राज्य द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध कोई एक व्यक्ति पर लगा नहीं है।"

राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप कुमार शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 25.06.2021 में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित तौर-तरीकों को लेकर राज्य के वकीलों में बहुत नाराजगी है और इस प्रकार इसे वापस लेने की प्रार्थना की गई।

पत्र में कहा गया है कि 23.06.2021 को हुई एक बैठक में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रतिबंधों का विरोध किया।

बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के हित में बार काउंसिल ने राजस्थान हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि,

"माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के परिपत्र के S1.No.2 और SI.No.1 में उल्लिखित तौर-तरीकों को वापस लिया जाए। जल्द से जल्द और एक नया दिशानिर्देश / परिपत्र जारी करें, ताकि वकीलों को अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके और उनके मामलों को फिजिकल तरीके से भी बहस कर सकें।"

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