आयुर्वेदिक डॉक्टर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2022-07-27 06:22 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तुलना में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अलग-अलग उम्र की सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के बैच की सुनवाई करते हुए कहा कि एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुर्वेदिक डॉक्टर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य एलएल 2021 एससी 346 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में भेदभाव की अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए प्रतिवादियों की ओर से तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है।

सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि 31.03.2016 में एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अदालत ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि कुछ याचिकाकर्ता अधिसूचना जारी होने के बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस शुहा मेहता ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस संबंध में कहा,

"31.03.2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले उन सभी याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष तक सेवा में बने रहना माना जाएगा। इसके लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को व्यक्तिगत मामलों में 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में उनका इलाज करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की आवश्यकता होगी। पेंशन का पुनर्निर्धारण और अन्य लाभ सहित सभी परिणामी कार्रवाई भी करने की आवश्यकता होगी, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उन्हें तत्काल सेवा में बहाल किया जाए।"

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा एवं अन्य एलएल 2021 एससी 346 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष प्रणाली से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​सेवानिवृत्ति की आयु का संबंध है, उपचार का तरीका अपने आप में दो श्रेणियों के बीच "उचित फर्क" के रूप में योग्य नहीं होगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नई दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एनडीएमसी के तहत काम करने वाले आयुष डॉक्टर पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था,

"अंतर केवल इतना है कि आयुष डॉक्टर आयुर्वेद, यूनानी, आदि जैसी स्वदेशी मेडिकल पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं और सीएचएस डॉक्टर अपने रोगियों की देखभाल के लिए एलोपैथी का उपयोग कर रहे हैं। हमारी समझ में प्रचलित योजना के तहत उपचार का तरीका अपने आप में सही अंतर के रूप में योग्य नहीं है। इसलिए, इस तरह के अनुचित वर्गीकरण और इसके आधार पर भेदभाव निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत होगा।"

बहस

उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य के मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र तय करने के मामले में एलोपैथिक डॉक्टरों और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि दोनों खंडों के डॉक्टर अपने रोगियों के इलाज और उपचार का समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुचित है।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि एलोपैथिक डॉक्टरों और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए अलग-अलग आयु निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण तर्कसंगत एकीकरण पर आधारित है और वैध वर्गीकरण है, क्योंकि न केवल उनकी योग्यताएं अलग हैं बल्कि उनके वेतनमान भी अलग हैं। वे भर्ती नियमों के विभिन्न सेटों के तहत भर्ती की गई है। उनके अनुसार, एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा सर्जिकल ऑपरेशन सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए जिस तरह की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है, वह उन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टरों से अलग करती है, जिनके क्षेत्र और प्रैक्टिस की सीमा एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह व्यापक नहीं है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में एलोपैथिक डॉक्टरों के समान उपचार के हकदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: पूजा विजयवर्गीय के साथ डॉ अभिनव शर्मा, शालिनी के साथ रविकांत शर्मा, मनीष परिहार के साथ तनवीर अहमद, कैलाश चंद शर्मा, नितेश कुमार गर्ग

प्रतिवादियों के लिए परामर्शदाता: एएजी चिरंजी लाल सैनी, श्रीजना श्रेष्ठ, उप. सरकारी वकील हरि किशन सैनी

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