केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की हाई पॉवर कमेटी ने लगभग 400 कैदियों की रिहाई का निर्देश दिया

Update: 2021-05-11 05:24 GMT

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की उच्चाधिकार समिति (हाई पॉवर कमेटी) की बैठक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ के न्यायाधीश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जसवंत सिंह की अध्यक्षता में हुई और इसमें अरुण कुमार गुप्ता, आईएएस, प्रमुख सचिव गृह विभाग, यूटी चंडीगढ़ और ओमबीर सिंह, आईपीएस, चंडीगढ़ जेल के आईजी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एसएलएसए के सदस्य सचिव पुनेश जिंदिया भी शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के संबंध में दायर याचिका नंबर.1/2020 पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 07.05.2021 कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। इसी के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अरुण कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) SSC 8 273 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए समिति को इन मुद्दों का हल निकालना था।

उच्चाधिकार समिति ने कैदियों की रिहाई को लेकर निर्देश दिया है कि कैदियों की 4 श्रेणियों पर विचार किया जाए।

1. जो कैदी वर्तमान में पैरोल पर हैं उन्हें 90 दिनों के लिए विशेष पैरोल दी जानी चाहिए।

2. उन कैदियों को जिन्होंने वर्ष 2020 में उच्चाधिकार समिति के आदेशों के अनुसार विशेष पैरोल का लाभ उठाया है और समय पर वापस आ गए थे, नए सिरे से पूछताछ किए बिना उन्हें 90 दिनों के विशेष पैरोल (केवल एक बार के उपाय के रूप में) दी जानी चाहिए। इसके अलावा यदि मामले में नए जमानतदार की आवश्यकता होती है (मामले में पुराने जमानती या अन्यथा द्वारा सहमति नहीं दी जाती है) तो भी नई जांच के बिना विशेष पैरोल पर शीघ्र रिहाई होनी चाहिए।

3. वे कैदी जिन्होंने वर्ष 2020 में उच्चाधिकार समिति के आदेशों के अनुसार विशेष पैरोल का लाभ उठाया है और समय पर वापस लौट आए और जो अन्य मामलों में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं और उन मामलों में कैदी जमानत पर है, ऐसे कैदियों को डीएम के कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद उन्हें 90 दिनों के विशेष पैरोल के रूप में रिहाई दी जानी चाहिए।

4. जिन कैदियों ने आज तक पैरोल या विशेष पैरोल का लाभ नहीं उठाया है और जिन्होंने अब पैरोल के लिए आवेदन किया है या विशेष पैरोल के लिए आवेदन करेंगे, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी को (लंबित और नए) आवेदन को उदारतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक तत्काल आधार पर और अधिमानतः 07 दिनों के भीतर और 10 दिनों के भीतर नवीनतम आवेदन पर विचार करें।

कैदियों की निम्नलिखित श्रेणियों को विशेष पैरोल नहीं दी जाएगी;

अपराधी / कैदियों की निम्न श्रेणी को विशेष पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा;

(a) वे कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।

(b) कैदी जो कोविड के मामलों की पुष्टि या संदिग्ध हैं, या कोविड के लिए निगरानी में रखे गए हैं या जो जिसके रिहाई पर संक्रमण हो सकता है, ऐसे मामलों में जेल अधिकारी इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि, भविष्य में उनकी चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर विशेष पैरोल के लाभों के लिए विचार किया जा सकता है।

(c) पैरोल या विशेष पैरोल शर्तों का उल्लंघन करने वाले कैदियों को पिछले छह महीनों के दौरान फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।

हाई पॉवर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्देशों के तहत रिहाई की अवधि को कैदी / दोषी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, जेल अधीक्षक को कैदी से इस आशय की घोषणा प्राप्त होगी कि वह विशेष पैरोल की अवधि के खिलाफ विशेष पैरोल की अवधि की गिनती का दावा नहीं करेगा।

संख्या: वर्तमान में मॉडल जेल चंडीगढ़ में 302 कैदी नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं।

कुल कैदियों की पैरोल डिटेल्स (302)

ऐसे कैदी जिन्होंने आज तक किसी भी पैरोल का लाभ नहीं उठाया है : 103

समय-समय पर पैरोल का लाभ उठाने वाले कैदी: 164

पैरोल से फरार होने के बाद दोष सिद्ध हुए: 03

लंबित मामले; बुरा आचरण; वर्जित, अंडर सेक्शन: 025

उच्च जोखिम वाले कैदी: 007

कैदी जो वर्तमान में पैरोल पर हैं: 017

302 कैदियों में से अनुमानित संख्या 164 + 17 + 45 = 225 यानी लगभग 70% कैदी उक्त आदेश (70%) से लाभान्वित होंगे।

अंडरट्रायल कैदियों की रिहाई के बारे में उच्चाधिकार समिति ने निर्देश दिया है कि कैदियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर निजी बांड प्रस्तुत करने पर 90 दिनों के लिए विशेष अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना है।

(ए) मामला मैजिस्ट्रेट के अंडर ट्रायल में है।

(बी) यह अंडर ट्रायल पहली बार अपराधी है; या अंडर ट्राल को केवल एक मामले में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे का सामना कर रहा है जिसके लिए अधिकतम निर्धारित सजा 07 वर्ष या उससे कम है; या अंडर ट्रायल में 02 या अधिक लंबित मामले हैं जिनके लिए अधिकतम निर्धारित सजा 07 वर्ष या उससे कम है।

विशेष अंतरिम जमानत के लिए निम्नलिखित अंडरट्रायल कैदियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए;

वे अंडर ट्रायल कैदी जो विदेशी नागरिक हैं, को विशेष अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, भले ही वे उपरोक्त मानदंड में आते हों।

वर्तमान में 625 अंडरट्रायल कैदी हैं, जिनके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 160 अंडरट्रायल कैदी ऐसे हैं जिनके पास ऐसे मामले हैं जिनके लिए अधिकतम निर्धारित सजा 07 वर्ष या उससे कम है जो उक्त आदेशों से लाभान्वित होंगे।

हाई पॉवर कमेटी ने कुछ विशेष निर्देश भी पारित किए जिससे सुपरिंटेंडेंट, मॉडल जेल, चंडीगढ़ जेल से रिहाई के समय पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों के साथ-साथ उसी समय लाभ उठाने वाले कैदी का आवश्यक चिकित्सकीय पर टेस्ट सुनिश्चित करेगा, जिससे COVID 19 या किसी अन्य संचारी रोग के प्रसार को रोका जा सके। साथ ही समिति ने कहा कि यदि कोई भी कैदी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर या घातक वायरस का शिकार होने के डर से रिहा होने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे मामलों में चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक, मॉडल जेल को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कैदी की चिंताओं पर विचार करें।

समिति ने वायरस के प्रसार से बचने के लिए आगे यह निर्देश दिय कि कैदियों के साथ-साथ जेल कर्मचारियों का नियमित टेस्ट किया जाए। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए जेल के परिसर में विशेष टीकाकरण अभियान की व्यवस्था के लिए अधीक्षक, मॉडल जेल, चंडीगढ़ तुरंत आवश्यक कदम उठाएंगे।

हाई पॉवर कमेटी ने जेल में व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कुछ अन्य दिशा-निर्देश भी पारित किए जिसमें काउंसलिंग और कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रामक रोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देना शामिल है। साथ ही कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जेल के टेलीफोन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति है।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जेल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की सलाह दी जाती है और जब भी आवश्यकता हो, अधीक्षक, मॉडल जेल, चंडीगढ़ (जो नोडल अधिकारी हैं)। अंत में समिति ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ मॉडल जेल के अधीक्षक अपनी साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रत्येक सोमवार को उल्लिखित निर्देश के रूप में प्रस्तुत करें।

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