नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन संबद्धता और एनओसी की सहमति के साथ होना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

Update: 2022-09-14 05:12 GMT

गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि ट्रस्ट के लिए नया मेडिकल खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 (National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020) के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत आवेदन (Affiliation) करते समय 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) के साथ-साथ कॉलेज संबद्धता की सहमति अनिवार्य है।

जस्टिस अनिरुद्ध माई ने कहा:

"इसलिए, संलग्नक की सूची के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ संबद्धता की सहमति जमा करना अनिवार्य है और आवेदक को आवेदन पत्र के साथ इसे जमा करना है। वर्तमान मामले में आवेदन जमा करते समय प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 31.10.2021 है और याचिकाकर्ताओं ने यहां उक्त दो दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।"

याचिकाकर्ता ने आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022 से 'बीएएमएस कोर्स' में 60 सीटों के साथ नया आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की अनुमति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

खंडपीठ ने कहा कि 2021 में राज्य सरकार से संबद्धता की सहमति के अभाव में संबद्धता को खारिज कर दिया गया। इसके बाद आवेदन जमा करने की समय सीमा के बाद प्रासंगिक अनुमोदन के साथ प्रतिवादियों के लिए नया आवेदन किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रक्रिया और आवेदन में कहीं भी यह शर्त नहीं कि नए आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए आवेदन जमा करते समय आवश्यक अनुमोदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 29(3) के प्रावधान में आवेदन को खारिज करने से पहले दोषों को सुधारने का अवसर प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए रॉयल मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह कॉलेज की गलती नहीं है कि वह संबद्धता की सहमति जारी न करने से विवश है।

प्रतिवादी अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि सभी आवेदनों को आवेदन शुल्क, एनओसी और यूनिवर्सिटी की संबद्धता की सहमति जैसे पात्रता मानदंड को स्पष्ट करना होगा। केवल वे आवेदन जो पूर्ण हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, इंस्टेंट कॉलेज के समान संस्थानों के आवेदनों की जांच नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के नियम 7 के तहत की गई। इसके साथ ही नए या उच्च पाठ्यक्रम के अध्ययन या प्रशिक्षण का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज विनियम, 2019 द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि आदि के दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा, यहां अनुरोध के अनुसार, अधिनियम की धारा 29(3) का प्रावधान कॉलेज पर लागू नहीं होगा।

विनियम 7 योजना पर आगे विचार करने के लिए केंद्रीय परिषद को केवल पात्र आवेदनों को अग्रेषित करने की सिफारिश करता है और अपात्र और अपूर्ण आवेदन को खारिज कर दिया जाता है और आवेदक को वापस कर दिया जाता है।

जस्टिस माई ने अधिनियम की धारा 29 और विनियम 7 का अवलोकन करते हुए टिप्पणी की:

"मौजूदा मामले में चूंकि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया और विनियम 7 के तहत वापस कर दिया गया, इसलिए अधिनियम की धारा 29 (2) और (3) के तहत याचिकाकर्ताओं की योजना का आकलन करने का कोई सवाल ही नहीं है। विनियम 7 में अधिनियम की धारा 29(2) और 3 के संयोजन में पढ़ा जाना है। उक्त विनियम धारा 29(2) और (3) की सहायता में है।"

इसलिए, यह तर्क कि विनियम 7 धारा 29 के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता, गलत तर्क है। अधिनियम की धारा 29 (2) विशेष रूप से योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रदान की गई जिसमें दस्तावेजों की सूची की परिकल्पना की गई। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 29 का अर्थ उस योजना से होगा, जिसे केंद्रीय परिषद को विनियम 7 के तहत जांच के बाद अग्रेषित किया गया और परंतुक में समय सीमा लागू होगी। हालांकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के आवेदन को ही विनियम 7 के तहत जांच के आधार पर खारिज कर दिया गया, इसलिए अधिनियम की धारा 29 (3) के प्रावधानों के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाईकोर्ट ने रॉयल मेडिकल ट्रस्ट पर निर्भरता को खारिज कर दिया, क्योंकि मामले के तथ्य वर्तमान मामले पर लागू नहीं है।

हाईकोर्ट ने उक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

केस नंबर: सी/एससीए/13473/202

केस टाइटल: इनर विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ

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