अंधेरी ईस्ट उपचुनाव: हाईकोर्ट ने बीएमसी से उद्धव की पार्टी की उम्मीदवार रुतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा

Update: 2022-10-13 12:02 GMT

रुतुजा लटके 

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना को राहत देते हुए बीएमसी (BMC) से उद्धव की पार्टी की उम्मीदवार रुतुजा लटके (Rutuja Latke) का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा।

लटके बीएमसी की कर्मचारी हैं।

दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी लटके ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर दावा किया था कि नगर निकाय उनके इस्तीफे की प्रक्रिया में देरी कर रहा है जिससे उपचुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि 14 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है।

शिवसेना के दो बार के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद उपचुनाव कराना पड़ रहा है।

11 मई को उनका निधन हो गया था, जब वह दुबई की यात्रा पर थे।

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस जे. शर्मिला देशमुख की पीठ ने आदेश में कहा,

"अंतरिम राहत दी जाती है अन्यथा याचिका निष्फल हो जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को कल सुबह 11 बजे तक याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।"

सुनवाई के दौरान बीएमसी की ओर से सीनियर वकील अनिल सखारे ने लटके को राहत देने का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने 3 अक्टूबर को इस्तीफा दिया और एक महीने की नोटिस अवधि में ढील पाना चाहती हैं। इसे देना या न देना एमसी का विवेक पर है। इसके अलावा, उनके खिलाफ 12 अक्टूबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर एमसी को विचार करना होगा।

लटके के वकील विश्वजीत सावंत ने कहा कि पूर्व में आयुक्त ने बिना कोई कारण बताए कर्मचारियों का इस्तीफा स्वीकार किया है। यह शिकायत एक निर्मित दस्तावेज है और दुर्भावना का सबूत है। यह शिकायत एक प्रिंटेड लेटरहेड पर नहीं है, तारीख बदल दी गई है और शिकायतकर्ता अंधेरी वेस्ट से है जिसका याचिकाकर्ता से कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। कुछ परिस्थितियों में जो इस शिकायत के बारे में संदेह पैदा करती हैं।"

पीठ ने तब बीएमसी से कल ही उन्हें मिली शिकायत पर सवाल किया,

"यह सिर्फ याचिकाकर्ता का मामला नहीं है बल्कि यह देखने की हमारी शक्ति है कि विवेक वास्तविक है या नहीं। वह एक क्लर्क हैं जो इस्तीफा देनी चाहती हैं। सखारे के अनुसार हमारे विवेक का प्रयोग प्रामाणिक तरीके से किया जाना चाहिए। हमारे अनुसार इस मामले में विवेकाधिकार मनमाना है। हमें परिस्थितियों की समग्रता को देखना होगा।"

अपनी याचिका में लटके ने कहा कि मुंबई नगर निगम सेवा (आचरण) विनियम, 1989 के नियम 6 के अनुसार, बीएमसी कर्मचारी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। इसलिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। लतके ने तब 3 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था और नोटिस अवधि की छूट की मांग में 67, 590 रुपये का जुर्माना अदा किया था।

वकील ने कहा कि 10 अक्टूबर को अपने द्वारा उठाई गई सभी मांगों के अनुपालन की पुष्टि करने के बाद, बीएमसी ने लटके पर टैक्स चालान किया। वह लिपिक पद पर है और अब हमें बताया गया है कि यह नगर आयुक्त के पास लंबित है। सामान्य परिस्थितियों में, यह नगर आयुक्त के पास नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, इसलिए देरी हो रही है।

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