NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली आने जाने की अनुमति दी जाए, DHCBA ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली पुलिस को एनसीआर क्षेत्र (नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद) में रहने वाले वकीलों को स्वतंत्र रूप से दिल्ली में और दिल्ली से बाहर आने जाने की अनुमति देने का निर्देश दे।
दिल्ली हाईकोर्ट को संबोधित करते हुए एक पत्र में डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कहा है कि वकीलों को अदालत द्वारा जारी किए गए वैध पहचान पत्र, या किसी भी बार एसोसिएशन / बार काउंसिल द्वारा आने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने अधिवक्ता में रूप में नामांकन करवाया है।
यह अनुरोध उन सभी वकीलों की ओर से किया गया है जो एनसीआर क्षेत्रों में रहते हैं और सीमाओं की सीलिंग के कारण दिल्ली में अपने कार्यालयों में रखी फाइलों, टिप्पणियों, और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।
इन वकीलों में से अधिकांश के पास सुनवाई में भाग लेने के लिए उनके आवासों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वकीलों के इस आवाजाही को मुकदमे की अवधि में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।
यह भी रेखांकित किया गया है कि इसी तरह पुलिस कर्मियों को इस तरह के अंतर राज्यीय आवागमन की अनुमति दी गई है।
यह पत्र दिल्ली पुलिस को भी निर्देश देने की मांग करता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को यूपी और हरियाणा में अपने समकक्षों के साथ उठाए।
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