इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोपी को जमानत दी

Update: 2023-03-16 02:30 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति (सुजीत शर्मा) को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला वीडियो बनाने और व्हाट्सएप पर शेयर करने के आरोप में जमानत दे दी।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने अभियुक्त के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद यह आदेश देते हुए कहा कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा शराब पीने के लिए प्रेरित किया गया और हो सकता है कि उसने शराब के प्रभाव में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हों और वीडियो को उसकी जानकारी और सहमति के बिना बनाया गया हो और शेयर किया गया हो।

इन प्रस्तुतियों के मद्देनजर पीठ ने निर्देश दिया कि आरोपी सुजीत शर्मा को निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो जमानतदारों पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 504, 506, 386 और आईटी एक्ट 66 और आर्म एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

मामले की एफआईआर के अनुसार जिसकी एक प्रति लाइव लॉ को मिली है, कुशीनगर पुलिस कर्मियों को एक सूचना मिली थी कि शर्मा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके तहत 7 अक्टूबर 2022 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 22 अक्टूबर 2022 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।


केस टाइटल - सुजीत शर्मा बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. जमानत आवेदन नंबर - 10173/2023

केस साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एबी) 98

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