"हाईकोर्ट में आपके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए कोर्ट को गुमराह करने वाले वकील से जवाब मांगा

Update: 2022-11-15 04:08 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक वकील से पूछा कि जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के बाद हाईकोर्ट में उसके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगा दी जानी चाहिए।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने वकील से पूछा कि कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला दर्ज किया जाए।

वकील एन क्वेश्चन (परमानंद गुप्ता) ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की थी और इस तथ्य को छुपाते हुए एक अनुकूल आदेश प्राप्त किया कि अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा पहले एक और जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामला अदालत के संज्ञान में तब आया जब राज्य ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

राज्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि गुप्ता ने इस मामले के भौतिक पहलू को छुपाकर इसी तरह के कई आदेश प्राप्त किए थे कि इससे पहले अदालत की एक अन्य खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अकेला मामला नहीं है जिसमें विचाराधीन वकील ने बार काउंसिल के नियमों, पेशेवर नैतिकता और न्यायालय के अधिकारी के प्रति अशोभनीयता के खिलाफ खुद को घोर दुराचार किया है।

इसलिए, अदालत ने उन्हें अदालत के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी पाया और कहा कि एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करके न्याय के दौरान हस्तक्षेप किया, ताकि आरोपी के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त किया जा सके।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि अधिवक्ता ने अपने अत्यधिक अव्यवसायिक आचरण के माध्यम से न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास किया है। इसके मद्देनजर, यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया उन्होंने मामले के भौतिक पहलू को छिपाकर और अदालत को गुमराह करके इस अदालत की अवमानना की है, अदालत ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि धोखाधड़ी करके जमानत आदेश प्राप्त किया गया है, पीठ ने अगले आदेश तक आदेश को स्थगित रखा। राज्य सरकार को आरोपी-प्रतिवादी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, यदि वह जमानत पर रिहा हो गया है और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए।

केस टाइटल - स्टेट ऑफ यू.पी., अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय बनाम मो. रिजवान @ रजीवान [आपराधिक विविध जमानत रद्द आवेदन संख्या – 114 ऑफ 2022]

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