इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मेस में घटिया भोजन परोसे जाने का विरोध करने वाले यूपी पुलिसकर्मी के ट्रांसफर पर रोक लगाई

Update: 2022-12-12 04:22 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी पुलिस के एक 26 वर्षीय कांस्टेबल मनोज कुमार के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिसने अगस्त 2022 में फिरोजाबाद पुलिस लाइन में मेस में कथित घटिया भोजन परोसे जाने का विरोध किया था।

जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने ट्रांसफर पर रोक लगा दी और 4 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा।

अदालत ने अब मामले को 28 फरवरी, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

गौरतलब है कि मनोज कुमार का एक वीडियो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह फिरोजाबाद पुलिस लाइन मेस में परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उस घटना के तुरंत बाद, उन्हें गाजीपुर जिले में ट्रांसफर दिया गया, जो फिरोजाबाद से 600 किमी दूर है।

ट्रांसफर के आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने एक रिट याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ट्रांसफर आदेश पारित किया गया था क्योंकि उन्होंने फिरोजाबाद पुलिस लाइन में मेस में घटिया भोजन परोसे जाने का विरोध किया था।

रिट याचिका में उनके द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए, राज्य सरकार को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने लिस्टिंग की अगली तारीख (28 फरवरी, 2022) तक उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी।

केस टाइटल - मनोज कुमार बनाम यूपी राज्य और 6 अन्य [WRIT - A No. - 16901 of 2022]

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