इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को 5000 रुपए महीने की वित्तीय सहायता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने मंगलवार को जूनियर वकीलों के लिए उनकी प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में उन्हें वित्तीय सहायता / वजीफा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में जूनियर वकीलों के लिए वजीफा देने की मांग की गई है, जो तीन साल तक की प्रारंभिक प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मो. फैज आलम खान ने भारत संघ, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल समेत अन्य को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, जिन्होंने इस दलील में दावा किया है कि यूपी राज्य सरकार ने 2020 के अप्रैल महीने में घोषणा की थी कि जूनियर वकीलों को 5000 रुपये का मासिक वजीफा भुगतान किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि हालांकि इस संबंध में यूपी राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी, हालांकि, उत्तरदाताओं 4 से 7 [बार काउंसिल ऑफ यूपी, इसके अध्यक्ष, यूपी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टीज कमेटी, और इसके अध्यक्ष] ने आज तक इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
याचिका में कहा गया कि उन्होंने 2020 के अप्रैल महीने में की गई घोषणा के अनुसार निर्धारित आवेदन सहित कोई नियम नहीं बनाया है या कोई तरीका तैयार नहीं किया है।
याचिका में उत्तरदाताओं की घोषणा के दो साल से अधिक समय के बाद भी वजीफा प्रदान करने में विफलता को उत्तरदाताओं की ओर से सुस्ती और मनमानी के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ बार एसोसिएशनों ने वकीलों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ योगदान जमा किया है और इसके अलावा, विभिन्न राज्य बार काउंसिल और भारत के राज्य वकीलों की मदद के लिए आगे आए हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जूनियर वकीलों / अधिवक्ताओं को मौद्रिक सहायता की कमी के कारण कई वकीलों ने अपनी प्रारंभिक अवधि में इस महान पेशे में आगे बढ़ाने के बजाय अन्य गलत गतिविधियों में खुद को लिप्त कर लिया।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि सक्षम प्रतिवादियों को जूनियर वकीलों/ वकीलों को उनके पंजीकरण की तारीख से तीन साल तक 5000 रुपये की मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया जाए।
केस टाइटल - आशीष कुमार सिंह बनाम सचिव कानून और न्याय मंत्रालय नई दिल्ली, भारत संघ और अन्य
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