अभियोजन पक्ष के गवाहों के असहयोग को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में 7 साल बंद हत्या-आरोपियों को जमानत दी

Update: 2022-04-05 02:30 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते हत्या के एक आरोपी को जमानत दी। वह लगभग 7 साल से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और तथ्य गवाह/अभियोजन गवाह ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने 27 मई, 2015 से जेल में बंद रामेश्वर पांडे की तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ धारा 302, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज मामले के संबंध में आदेश दिया।

मामला

अदालत के समक्ष आवेदक की ओर से पेश वकील ने यह प्रस्तुत किया कि 7 अगस्त, 2018 को सत्र के समक्ष परीक्षण की प्रतिबद्धता के बावजूद तथ्य गवाह 28 अक्टूबर, 2021 तक अनुपस्थित रहे, और वे जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद ही अदालत के सामने पेश हुए।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि चूंकि सभी तथ्य गवाहों की जांच की गई है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त हो जाएगा, इसलिए, वर्तमान आवेदक की लगभग सात साल की कैद की अवधि को जमानत देने पर विचार किया जा सकता है।

टिप्पणियां

कोर्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के कुछ और गवाहों की परीक्षा होनी बाकी है और उसके बाद औपचारिक गवाहों जैसे पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर, एफआईआर और जांच अधिकारी आदि।

अदालत ने आगे कहा कि उनकी जांच के बाद बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की जाएगी और कानूनी आवश्यकताओं को अपनाते हुए मुकदमे को अंतिम रूप से समाप्त किया जाएगा।

मामले के इस तथ्य को देखते हुए, कोर्ट ने पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो क्रिमिनल अपील संख्या 693/2021 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब एलएल 2021 एससी 56 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को उनकी लंबी अवधि की कैद को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का समर्थन किया था।

इसके अलावा, कोर्ट ने अनोखी लाल सेकेंड बेल बनाम यूपी 2022 लाइव लॉ (एबी) 146 के मामले में अपने हालिया फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें उसने देखा था कि अगर निकट भविष्य में मुकदमे को समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है और आरोपी आवेदक पर्याप्त लंबी अवधि के लिए जेल में है तो इतनी लंबी अवधि की कैद को जमानत देने के उद्देश्य के लिए एक नया आधार माना जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना और वर्तमान आवेदक की कैद की अवधि पर विचार किए बिना, न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और टिप्पणी की:

"...मामले में कुल 15 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, सभी तथ्य गवाहों से पूछताछ की गई है और औपचारिक गवाहों की जांच को छोड़कर अन्य गवाहों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन और कोई संभावना नहीं है और तथ्य गवाह/अभियोजन गवाह का असहयोग 28.3.2022 की सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट से स्पष्ट हैं, इसलिए, उपरोक्त आधार को वर्तमान आवेदक को उसकी तीसरी जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय जमानत देने के लिए एक नया आधार माना जा सकता है।"

केस शीर्षक - रामेश्वर पांडेय तृतीय जमानत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (All) 159

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News