इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए स्थगित की

Update: 2023-11-08 12:31 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी-काशी काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी स्‍वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से यह आदेश पारित किया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि चीफ ज‌स्टिस बेंच के समक्ष मुद्दे मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित हैं, जिसमें पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर मुकदमे के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई है।

इससे पहले, 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ से अपनी पीठ में स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजेमिया मसाजिद वाराणसी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था।

केस टाइटलः अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी बनाम प्रथम ए.डी.जे. वाराणसी और अन्य

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