भारतीय सेना पर 'टिप्पणी' को लेकर मानहानि मामले में समन आदेश के खिलाफ राहुल गांधी को राहत नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा लखनऊ कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में उन्हें समन जारी किया गया था।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गांधी की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने लखनऊ में एमपी एमएलए अदालत द्वारा फरवरी, 2025 में पारित मानहानि मामले के साथ-साथ समन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
पूर्व सीमा सड़क संगठन (BRO) निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर मानहानि शिकायत में कहा गया कि गांधी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी 16 दिसंबर, 2022 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई।
शिकायत में कहा गया कि 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प से संबंधित गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारतीय सेना को बदनाम किया।
Case title - Rahul Gandhi vs. State of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Distt. Lko. and Another 2025 LiveLaw (AB) 200