'वाराणसी के जिला जज अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करते हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया

Update: 2022-11-28 07:48 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देखा कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हाल ही में उन्हें एक मामले के मूल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का निर्देश दिया था।

जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने यह आदेश दिया क्योंकि यह उल्लेख किया गया था कि जिला न्यायाधीश ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी को माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था।

मामला कोर्ट के समक्ष दायर एक दोषपूर्ण पुनरीक्षण (समय से बाधित होने के कारण) से संबंधित है, जबकि समन अभी तक तामील नहीं किया गया था, पुनरीक्षण आवेदक को पैरवी करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बाद की दो तारीखों (22 अगस्त, 2022 और 28 अगस्त, 2022) को इस मामले को नहीं लिया जा सका क्योंकि वकील अनुपस्थित थे।

इसके अलावा, 7 सितंबर, 2022 (अगली तारीख) को पीठासीन अधिकारी खुद किसी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त थे, इसलिए फिर से मामला नहीं उठाया जा सका। हालांकि, अगली तारीख (12 अक्टूबर, 2022) को जिला जज ने वाद के रिकॉर्ड के बजाय निष्पादन मामले के रिकॉर्ड को तलब करते हुए एक आदेश पारित किया।

13 अक्टूबर, 2022 को पुनरीक्षण आवेदन में विरोधी पक्ष उपस्थित हुआ और मामले को 14 अक्टूबर, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया, लेकिन उस तारीख को वकील फिर से अनुपस्थित थे, इसलिए मामले को नहीं लिया जा सका।

विविध स्थगन आवेदन पर आपत्ति करते हुए याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा आपत्ति दायर की गई तथा अगली तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2022 को पुनरीक्षण-आवेदक ने आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल किया और मामले की सुनवाई 17 नवंबर 2022 की तारीख तय की गई थी।

हालांकि, इस तिथि से पहले भी, 1 नवंबर, 2022 को मामला उठाया गया था, और वह भी फ़ाइल को वापस लाने के लिए कोई विशेष कारण बताए बिना और निष्पादन अदालत के आदेश यानी परवाना को आगे बुलाने के लिए।

अब, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने 12 अक्टूबर [मुकदमे के रिकॉर्ड के बजाय निष्पादन मामले के रिकॉर्ड को तलब करना] और 1 नवंबर, 2022 [फ़ाइल को वापस लेना और निष्पादन अदालत के आदेश को आगे बुलाना] को पारित जिला न्यायाधीश के दो आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया ।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने शुरू में वाराणसी कोर्ट द्वारा 1 नवंबर, 2022 को निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पहले मामले की सुनवाई करने के फैसले पर सवाल उठाया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"आदेश पारित करने के लिए मामले को दो सप्ताह आगे कैसे बढ़ाया गया है, यह आदेश पत्र से परिलक्षित नहीं होता है। यह अच्छी तरह से तय है कि जब तक धारा 5 के आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक न तो अपील और न ही रिवीजन को सक्षम माना जा सकता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि उसी जज ने पहले भी लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी को माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करके इसी तरह की गलती की थी। हालांकि, मामले में नरमी बरतने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया था।

इसके अलावा, आदेश पत्र को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह देखते हुए कि जिला न्यायाधीश, वाराणसी को अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करने की आदत है, उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

इस बीच, हाईकोर्ट के अगले आदेश तक, जिला न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा पारित 12.10.2022 और 1.11.2022 के आदेशों को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था।

केस टाइटल - असीम कुमार दास बनाम मनीष विश्वास और 4 अन्य

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