यमुना बाढ़ मैदान पर फार्म हाउसों का प्रस्तावित विध्वंस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया, नोएडा, एनएमसीजी से जवाब मांगा

Update: 2023-05-08 14:00 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के सेक्टर-135 में यमुना सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में कथित तौर पर बनाए गए फार्महाउस के मालिकों को दिए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और नोएडा से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है । ।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ फॉर्म के मालिक की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति प्रदान की है। याचिका की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।

न्यायालय ने यह आदेश एक रत्न मित्र, एक फॉर्म मालिक की याचिका पर पारित किया , जिसने नोएडा द्वारा दिनांक 14.02.2023 को एक सार्वजनिक नोटिस पर अपनी आपत्तियों/प्रतिनिधित्व को गलत तरीके से अस्वीकार करने के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसमें नोएडा में फार्महाउसों के विध्वंस का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वीके सिंह ने ऐश्वर्या सिन्हा और देविका कपूर की सहायता से तर्क दिया कि न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के पास फार्महाउस को गिराने का आदेश देने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र नहीं है, खासकर जब बाढ़ के मैदान का कोई सीमांकन नहीं किया गया हो।

अदालत को यह भी बताया गया कि नोएडा फॉर्म मालिक द्वारा नोएडा के अधिकार क्षेत्र में उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों से निपटने में विफल रहा है।

इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 07.10.2016 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत स्वच्छ गंगा समिति के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन किया गया था और इसके कई उद्देश्यों में से गंगा और उसकी सहायक नदियों में सक्रिय बाढ़ के मैदानी क्षेत्र की समीक्षा और आकलन करना है।

यह तर्क दिया गया कि आज तक नोएडा सेक्टर 135 में समिति द्वारा इस तरह का कोई सीमांकन या आकलन नहीं किया गया है।

फॉर्म के मालिक की ओर से विवाद को सुनने के बाद अदालत ने पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिससे आगे की कार्यवाही तक नोएडा द्वारा की गई किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। नोएडा और एनएमसीजी आज तक याचिका पर कोई जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं और उन्हें अपने संबंधित जवाबी हलफनामे को दाखिल करने का एक और अवसर दिया गया है।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि विवादित क्षेत्र में कई फार्महाउस हैं और जब प्राधिकरण ने उन्हें अवैध निर्माण बताते हुए विध्वंस का सार्वजनिक नोटिस जारी किया, तो आपत्तियां दर्ज की गईं, हालांकि, इस पर विचार किए बिना, प्राधिकरण ने विध्वंस अभियान के साथ आगे जाने का फैसला किया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का फार्महाउस यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र में नहीं आता है और जमीन स्थानीय किसानों से खरीदी गई थी और फार्महाउस सरकारी नियमों के अनुसार बनाए गए थे।

वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने यथास्थिति का आदेश दिया और प्रतिवादियों को दो सप्ताह में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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