COVID-19 और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंंगी का सामना कर रहे अधिवक्ताओंं को वित्तीय सहायता देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिये
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक निगरानी समिति का गठन किया, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के विभिन्न पदाधिकारियों को रखा गया है। यह समिति वित्तीय लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट झेल रहे अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के वितरण फंड की निगरानी की करेगी।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने यह आदेश आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के मुद्दे पर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए पारित किया।
अदालत ने आदेश दिया है कि समिति एक पूर्ण योजना तैयार करने और सदस्यों को सहायता के अनुदान के उद्देश्य से एसोसिएशन के खातों को संचालित करने के लिए एक संवादात्मक निकाय के रूप में कार्य करेगी।
खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1974 के तहत ट्रस्टी कमेटी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द एक बैठक बुलाई जाए ताकि जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जा सके, जो COVID 19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से वित्तीय रूप से प्रभावित हुए हैं।
पीठ ने यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता बीके श्रीवास्तव के यह कहने पर दिया कि राज्य की ओर से यूपी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट के तहत वकीलों को सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ट्रस्टीज कमेटी का कामकाज सतोषजनक नहीं है।
अदालत ने इस प्रकार आदेश दिया:
"उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1974 के तहत गठित ट्रस्टीज़ कमेटी जल्द से जल्द बैठक करेगी ताकि जरूरतमंद एडवोकेट्स को सहायता प्रदान की जा सके, जो COVID-19 लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से प्रभावित हैं।
स्कीम बनाने के बाद, ट्रस्टीज़ कमेटी उत्तर प्रदेश राज्य में मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशनों के लिए फंड जारी करना सुनिश्चित करेगी और एसोसिएशन को विशिष्ट निर्देश देगी ताकि एसोसिएटेड सदस्यों को इस योजना के अनुसार फंड से सहायता दी की जा सके। इस याचिका की लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले यह काम पूरा किया जाना आवश्यक है।
अधिवक्ताओं की विधवाओं को सहायता के लिए और अन्य दावेदारों को भी ट्रस्टीस कमेटी ने आगे लंबित सभी आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है। ट्रस्टी कमेटी द्वारा आज से एक महीने की अवधि में इस तरह के आवेदनों पर विचार और निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
अपने निर्णय के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल को धनराशि जल्द से जल्द, 27 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले जारी करेगा। इस बीच में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अदालत से जुड़ी बार एसोसिएशनों के माध्यम से जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता वितरित करने के लिए एक योजना तैयार करे।
स्टेट बार काउंसिल यह सुनिश्चित करेगी कि धनराशि को उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए निष्पक्ष और समान रूप से पूरी सावधानी के साथ वितरित किया जाए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जरूरतमंद अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उन्हें जारी राशि का पूरा हिसाब रखने या उनके उपयोग के लिए बार एसोसिएशन को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पास पर्याप्त धनराशि है, लेकिन कुछ अजीब परिस्थितियों के कारण, यह जरूरतमंद सदस्यों की मदद करने की स्थिति में नहीं है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हम निम्नलिखित सदस्यों की एक निगरानी समिति का गठन करना उचित समझते हैं:
- (i) श्री राकेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता और नामित अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन।
(ii) श्री अमरेन्द्र नाथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और नामित अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन।
(iii) श्री जे.बी. सिंह, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।
(iv) श्री प्रभा शंकर मिश्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और नामित महासचिव।
(v) श्री वी.पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद।
(vi) श्री विकाश चंद्र त्रिपाठी, मुख्य स्थायी वकील, इलाहाबाद।
समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एसोसिएशन के खातों को संचालित करने के लिए एक संवादात्मक निकाय के रूप में कार्य करेगी।
निगरानी समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के जरूरतमंद सदस्यों को सहायता के वितरण के लिए एक पूरी योजना तैयार करेगी। निगरानी समिति को 25 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले इलाहाबाद में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सहायता के वितरण को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करते समय यह सहायता का उचित और एक समान अनुदान सुनिश्चित करेगी और इसका पूरा लेखा-जोखा भी रखेगी।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) समिति के सदस्यों को सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए बार एसोसिएशन के कार्यालय को खोलने और उपयोग करने की अनुमति देंगे।
कोर्ट ने आदेश दिया :
"अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ ने पहले से ही जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद के लिए एक पूरी योजना तैयार की है। एसोसिएशन आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर यथासंभव जल्द से जल्द इस योजना को निष्पादित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी।
इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं क्लर्कों (एडवोकेट्स क्लर्कों का पंजीकरण) नियमावली, 1997 के अनुसार अधिवक्ता क्लर्कों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करें।
हम उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि उनके पास बार एसोसिएशनों की सहायता के लिए पर्याप्त संसाधन हों, इसके लिए वे एडवोकेट क्लर्कों की मदद ले सकते हैं।
मामले के साथ भागीदारी करते हुए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न अदालतों में काम करने वाले पंजीकृत अधिवक्ता क्लर्कों के कल्याण के लिए एक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं। "
जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए उपायों के संबंध में अदालत को सूचित किया गया था कि उसने अधिवक्ताओं की अपनी ताकत के अनुपात में प्रत्येक राज्य बार काउंसिल को 1 करोड़ रुपये के अधिकतम अनुदान के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा परिषद ने आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ताओं को प्रधानमंत्री से 20,000 / - रुपये प्रति माह एक न्यूनतम निर्वाह भत्ते के रूप में देने करने की अपील की थी।
यह मामला अब 5 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें