देवी दुर्गा के खिलाफ एफबी पर टिप्पणी पोस्ट करने के 'नाबालिग' आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी, सितंबर 2022 से जेल में बंद था

Update: 2023-08-21 16:12 GMT

Allahabad High Court 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग को जमानत दे दी, जिस पर अपने फेसबुक अकाउंट पर देवी दुर्गा के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है।

उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड का अवलोकन करते हुए, जिसमें उसका जन्म वर्ष जनवरी 2006 दिया गया है, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। उसे सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

नाबालिग आरोपी पर आईपीसी की धारा 298, 505 (i) (सी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे 27 सितंबर, 2022 को इस आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था कि वह अपने फेसबुक अकाउंट पर देवी दुर्गा के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट कर रहा था।

उनके वकील ने उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट-कम-मार्कशीट को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें उनकी जन्मतिथि 07 जनवरी, 2006 बताई गई थी।

अदालत ने कहा,

"आवेदक के आधार-कार्ड और हाई स्कूल अंक-पत्र से, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आवेदक नाबालिग है और फिर भी वह 27.09.2022 से जेल में बंद है।"

संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के लिए, उसके अभिभावक द्वारा एक निजी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर अदालत ने उसे जमानत दे दी।

केस टाइटल: विश्वजीत बनाम यूपी राज्य, सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से, 2023 लाइव लॉ (एबी) 274 [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 14479 of 2022]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 274

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