"राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क के आरोपी नेपाली नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

Update: 2022-04-14 07:02 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक नेपाली नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त नेपाली नागरिक पर पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित 11 नंबरों के नियमित संपर्क में होने का आरोप लगाया गया है।

जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है और इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं है।

जमानत आवेदक मो. सलीम खान को यूपी पुलिस ने 28 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तीन फर्जी आधार कार्ड (अलग-अलग जन्मतिथि वाले), नेपाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। बाद में उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया।

उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि वह 11 मोबाइल नंबरों का उपयोग करके पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप चैट कर रहा था। कथित तौर पर उसने मोहम्मद सलीम अजहरी के नाम से फर्जी आईडी भी तैयार की थी।

कहा जाता है कि उसने नकली नाम यानी mdsalimajahari66@gmail.com के साथ ईमेल आईडी बनाई थी। नकली आधार कार्ड के आधार पर उसने कथित पासपोर्ट तैयार किया और उसका मोबाइल चेक करने पर पता चला कि वह विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों से बात करता था।

उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए एजीए ने प्रस्तुत किया कि सीडीआर के अनुसार, आवेदक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है और उसने पुलिस को सूचित किया कि उसके मूल दस्तावेज नेपाल में उसके घर पर रखे हैं। उसने अलग-अलग आईडी के साथ फेसबुक, मैसेंजर, आईएमओ, व्हाट्सएप आदि भी संचालित किए।

पक्षकारों के वकील द्वारा प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार करने के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और तदनुसार, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक- मो. सलीम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (सभी) 175

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