एयर इंडिया विनिवेश: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शेयर परचेज एग्रीमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने विनिवेश के खिलाफ एयर इंडिया के ट्रेड यूनियनों में से एक द्वारा दायर एक याचिका में केंद्र सरकार को अदालत के समक्ष विवादास्पद शेयर परचेज एग्रीमेंट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर ध्यान दिया कि शेयर परचेज एग्रीमेंट उस मामले को तय करने में महत्वपूर्ण है जिसमें सभी संबंधित पक्षों के लिए उच्च दांव शामिल हैं।
पीठ ने कहा,
"अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले शेयर परचेज एग्रीमेंट की एक प्रति अदालत को प्रस्तुत करें।"
इसके अलावा, याचिकाकर्ता कर्मचारी यूनियन के अनुरोध पर यूनियन द्वारा दायर काउंटर स्टेटमेंट की सामग्री के माध्यम से जाने और यदि आवश्यक हो तो प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए मामले को निपटान के लिए 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
आवास और चिकित्सा सुविधाओं को बनाए रखने के अंतरिम आदेश का लाभ भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।
आदेश में, अदालत ने कहा कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत सरकार को दिन-प्रतिदिन के नुकसान से संबंधित है। पक्षकारों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि सिफारिशों को पूरा किया जाए।
कर्मचारी यूनियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वैगई ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने शेयर परचेज एग्रीमेंट प्रदान नहीं किया है जो इस मामले की जड़ है।
उन्होंने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,
"हमारी प्राथमिक शिकायत यह थी कि विनिवेश प्रक्रिया बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के की गई है। हमने तर्क दिया कि कर्मचारी यूनियन के सदस्यों को अंधेरे में रखकर शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्हें शेयर परचेज एग्रीमेंट प्रस्तुत करने दें ताकि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।"
दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायणन ने कहा कि मामले का लंबित रहना जनहित में नहीं है।
उन्होंने कहा,
"भारत सरकार को नुकसान हो रहा है क्योंकि एयर इंडिया को हर दिन 20 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। अगर सरकार ने एयरलाइंस को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया होता, तो मामला एनसीएलटी तक पहुंच जाता है।"
उन्होंने विनिवेश प्रक्रिया के खिलाफ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया।
उन्होंने आगे कहा कि शेयर परचेज एग्रीमेंट को रिकॉर्ड में रखने से पहले टैलेस प्राइवेट लिमिटेड (उच्चतम बोली लगाने वाले) की सहमति की आवश्यकता होगी।
एडवोकेट एनजीआर प्रसाद एयरलाइन के लिए पेश हुए। एडवोकेट अनुराधा दत्त टाटा समूह के लिए पेश हुए।
पृष्ठभूमि
एयर कॉरपोरेशन कर्मचारी यूनियन, जिसने 5,000 से अधिक कर्मचारियों की सदस्यता के साथ एयर इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन होने का दावा किया है, ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें केंद्र सरकार को एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से रोकने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता यूनियन ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार और टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयर परचेज एग्रीमेंट पर बिना किसी पूर्व परामर्श के हस्ताक्षर किए गए थे और उन्हें इसका खुलासा नहीं किया गया है, जो अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत कर्मचारियों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
आगे कहा गया कि याचिका में 100% विनिवेश पर रोक लगाने और राष्ट्रीय वाहक में सरकार की हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई, जब तक कि 2007 से देय वेतन संशोधन, छुट्टी नकदीकरण की शर्तों और नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल जाती। कर्मचारियों के साथ उचित परामर्श के साथ विनिवेश की ओर बढ़ना चाहिए।
केस का शीर्षक: एयर इंडिया कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ एंड अन्य जुड़े मामले
केस नंबर: WP/25568/2021 (Service)