मुंबई पुलिस के बाद, हैदराबाद पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

Update: 2022-06-01 02:59 GMT

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की कि भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने एक टीवी चैनल चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

पुलिस साइबर अपराधों के उप-निरीक्षक पी रविंदर द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नुपुर शर्मा ने 27 मई को टाइम्स नाउ में एक चैनल बहस के दौरान दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्लाम के धर्म का अपमान करना शुरू कर दिया और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत में नूपुर शर्मा और टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह कहा गया था कि टिप्पणी की वीडियो क्लिप इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित है।

शिकायत के आधार पर, साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले बयान देना या बढ़ावा देने वाले बयान) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

इससे पहले 28 मई को मुंबई के पाइधोनी पुलिस थाने ने शर्मा के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। 31 मई को, शर्मा के खिलाफ मुंबई के भिवंडी पुलिस स्टेशन द्वारा एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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