आर्यन खान के बाद आचित कुमार ने ज़मानत की शर्त के रूप में एनसीबी ऑफिस में हर सप्ताह हाज़री देने से छूट मांगी

Update: 2021-12-16 13:28 GMT

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आर्यन शाहरुख खान को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस हर सप्ताह आकर अपनी हाज़री देने की जमानत की शर्त में ढील देने के एक दिन बाद इस मामले में सह-आरोपी आचित कुमार ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट से समान राहत मांगी है।

विशेष एनडीपीएस कोर्ट वीवी पाटिल ने 4 जनवरी, 2022 तक सीआरपीसी की धारा 439 (1) (बी) के तहत कुमार के आवेदन पर एनसीबी से जवाब मांगा।

कुमार लंदन में पढ़ाई करता है और लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंस गया था। खान ने कथित तौर पर जांच के दौरान उसका नाम लिया और उसके घर से 2.6 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद होने के बाद उसे 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने कुमार पर "गांजा तस्करी नेटवर्क" का हिस्सा होने का आरोप लगाया। विशेष अदालत ने कुमार को 30 अक्टूबर को जमानत दी थी।

अपने विस्तृत आदेश में अदालत ने पाया कि एनसीबी प्रथम दृष्टया यह दिखाने में विफल रहा कि कुमार ड्रग्स में भी काम कर रहा था। इसने पुष्टि के अभाव में उनके और खान के बीच व्हाट्सएप चैट को खारिज कर दिया।

कुमार पर लगाई गई जमानत शर्तों में से एक हर सोमवार को दोपहर 1-4 बजे के बीच एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना था। कुमार का कहना है कि वह आदेश के बाद से हर सोमवार को एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित हो रहा है। कुमार ने कहा कि एनसीबी के मुंबई कार्यालय में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

कुमार ने आगे कहा है कि एसआईटी की जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली की यात्रा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जब भी उन्हें बुलाया जाता है। हालांकि उन्होंने अग्रिम नोटिस देने की मांग की है।

कुमार पर एनडीपीएस की धारा 8 (सी) के साथ 20 (बी) (ii) (ए) (छोटी मात्रा में ड्रग रखना), 27 ए (खपत), 28 (अपराध करने का प्रयास) और 29 (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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