एक्टर के यौन उत्पीड़न का मामला | केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका खारिज की
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सनसनीखेज 2017 यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रमुख एक्टर का अपहरण कर लिया गया और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया।
जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती।
मामले में सुनी मुख्य आरोपी है, वहीं मलयालम अभिनेता दिलीप मामले में सह-आरोपी हैं। माना जाता है कि साजिश के पीछे उनका दिमाग था। 2017 के मामले में 10 आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया है। दिलीप को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर रिहा कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए। इससे उनकी जान को खतरा है। अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुनी ने सुझाव दिया कि मलयालम फिल्म उद्योग के कई बड़े लोग अपराध में शामिल थे और उन्हें पकड़ा जाना बाकी है। इसके बाद उसने यह कहते हुए जमानत के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया कि वह अपनी जान को खतरा महसूस कर रहा है।
हालांकि, अपने हालिया आवेदन में उसने कहा कि उसे जेल में सुरक्षा से संबंधित खतरे हैं, जिसके कारण उसे जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वीवी प्रतीक्ष कुरुप पेश हुए।
केस शीर्षक: सुनील एन.एस. बनाम केरल राज्य