NTR जूनियर के नाम से मशहूर एक्टर नंदमुरी तारक रामाराव ने सोमवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की।
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एक्टर के केस को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत शिकायत मानने का निर्देश दिया।
जज ने प्लेटफॉर्म्स को तीन दिनों के अंदर शिकायत पर ज़रूरी कदम उठाने का आदेश दिया।
यह सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक के इस बयान के बाद हुआ कि सोशल मीडिया एंटिटीज़ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के मटीरियल सर्कुलेट और मौजूद हैं, जो एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं।
जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर को एक फॉर्मल ऑर्डर पास किया जाएगा।
बता दें, जस्टिस अरोड़ा ने हाल ही में साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना चाहिए।
यह क्लैरिफिकेशन बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एकतरफ़ा अंतरिम रोक का ऑर्डर देते समय जारी किया गया था।
हाल ही में कोऑर्डिनेट बेंच ने “द आर्ट ऑफ़ लिविंग” फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, तेलुगु एक्टर नागार्जुन, बॉलीवुड एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर पास किए।
खास तौर पर, जस्टिस अरोड़ा ने हाल ही में जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से गुमराह करने वाले और AI से बने वीडियो के सर्कुलेशन के बारे में राहत मांगी थी।
जज ने पॉडकास्टर राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जॉन डो ऑर्डर भी पास किया, यह देखते हुए कि वह भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, खासकर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में।
Title: Nandamuri Taraka Rama Rao v. Ashok Kumar/John Doe and Ors