दिल्ली हाईकोर्ट ने 14.01.2021 को जारी किए अपने एक हालिया आदेश में घोषणा की है कि हाईकोर्ट की 11 बेंच 18.01.2021 से फिजिकल सुनवाई करेंगे। आदेश का विषय "दिल्ली हाीकोर्ट के समक्ष 20.02.2021 तक मामलों की सुनवाई की वर्तमान प्रणाली का विस्तार" है।
यह आदेश दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 महामारी के मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर आया है।
आदेश के अनुसार, 11 बेंच का विभाजन निम्नानुसार है:
2 डिवीजन बेंच
3 सिंगल बेंच (सिविल साइड)
3 सिंगल बेंच (आपराधिक पक्ष)
मूल अधिकार क्षेत्र (सिविल पक्ष) वाले 3 बेंच
हालांकि इस आदेश में स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की अन्य शेष खंडपीठें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोस्टर के अनुसार सुनवाई करना जारी रखेंगी, जिसे जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।
इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट की सभी बेंच 2018, 2019 और 2020 में लागू होने वाले मामलों सहित मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मामलों की सुनवाई जारी रखेंगी।
इसमें आगे आदेश में कहा गया है कि संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें रोस्टर में अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, एक दिन छोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिजिकल कोर्ट आयोजित की जाएंगी। यह आदेश 18.01.2021 से प्रभावी होगा। संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे सभी मामलों में साक्ष्य दर्ज करना शुरू करें।
इस आदेश द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि 18 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध सभी अन्य लंबित दिनचर्या या गैर जरूरी मामले मार्च और अप्रैल के महीनों में सुनवाई की नई तारीख के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे।
इस आदेश में सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य अदालतों में आने वाले लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे फिजिकल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट परिसर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य COVID-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
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