ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के वीडियो को लेकर दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
ज़ी न्यूज़ (Zee News) के एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।
सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
लूथरा ने कहा कि एंकर ने एक शो के दौरान गलती की और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। हालांकि शो को लेकर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।
लूथरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। हालांकि नोएडा पुलिस ने उन्हें कल गिरफ्तार किया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
पीठ ने मामले को कल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। पीठ द्वारा कल सूचीबद्ध करने का आदेश पारित करने के बाद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने स्पष्ट किया कि याचिका दायर की जानी बाकी है। इससे बेंच नाराज हो गई।
जस्टिस बनर्जी ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से कहा,
"हमें बताया जाना चाहिए कि मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह कोई आधार नहीं है। यह अदालत बहुत कड़ा रुख अपनाने जा रही है। एओआर के रूप में आपको अपने वकील को निर्देश देना चाहिए था।"
सीनियर एडवोकेट लूथरा ने भ्रम की स्थिति के लिए पीठ से माफी मांगी।
यह मुद्दा रंजन द्वारा किए गए एक समाचार कार्यक्रम से संबंधित है, जहां वायनाड में कांग्रेस कार्यालय पर हमले के संबंध में राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी को उदयपुर हत्याकांड पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया गया था।