'SIR पूरा होने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी राज्यों को यह समझना चाहिए': CJI सूर्यकांत

Update: 2026-02-09 12:48 GMT

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य में ECI के चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देगा।

CJI ने कहा,

"एक बात हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं। जो भी आदेश, स्पष्टीकरण, अंतरिम निर्देश ज़रूरी होंगे, हम जारी करेंगे। लेकिन हम SIR को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सभी राज्यों को यह बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए।"

CJI सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच पश्चिम बंगाल SIR से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कई वकीलों की बात सुनने के बाद बेंच ने कई निर्देश जारी किए और कहा कि माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ EROs/AEROs की मदद के लिए हैं, और वे कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते।

सुनवाई के दौरान कई मुद्दे उठाए गए, जैसे माइक्रो-ऑब्जर्वर की तैनाती से लेकर सड़कों पर कथित हिंसा जो SIR के काम में रुकावट डाल रही थी, CJI ने संकेत दिया कि समय-समय पर ज़रूरी निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य के लिए SIR प्रक्रिया में रुकावट नहीं आने दी जाएगी।

बता दें, कोर्ट पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बिहार में चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही कोर्ट ने बिहार SIR के संबंध में कई निर्देश जारी किए, लेकिन SIR प्रक्रिया को रोका नहीं गया।

Case Title:

(1) MOSTARI BANU Versus THE ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 1089/2025 (and connected cases)

(2) JOY GOSWAMI Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ANR., W.P.(C) No. 126/2026

(3) MAMATA BANERJEE Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ANR., W.P.(C) No. 129/2026

(4) SANATANI SANGSAD AND ANR. Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 1216/2025

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