नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न करें बार एसोसिएशन: BCI

Update: 2024-06-27 04:32 GMT

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी बार एसोसिएशन से अपील की है कि वे नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहें, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।

ये कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करते हैं।

BCI ने कहा कि उसे कई बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल से नए कानूनों के कई प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले ज्ञापन मिले हैं। कई बार एसोसिएशन ने कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अपने इरादे का संकेत भी दिया।

BCI ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, विवेक थंखा, पी विल्सन, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और कई अन्य जैसे उल्लेखनीय कानूनी दिग्गजों ने भी इन कानूनों का कड़ा विरोध किया है।

BCI ने कानूनी बिरादरी को आश्वासन दिया कि वह इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा और वकीलों की चिंताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय कानून मंत्रालय तक पहुंचाएगा।

BCI ने कहा कि वह मामले में मध्यस्थता के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से हस्तक्षेप की मांग करेगा, क्योंकि वह खुद वकील हैं।

BCI ने सभी बार एसोसिएशनों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे नए प्रावधानों को स्पष्ट करें, जिन्हें असंवैधानिक या हानिकारक माना जाता है।

BCI सचिव श्रीमंतो सेन ने कहा,

"बार एसोसिएशनों से विशिष्ट सुझाव मिलने पर BCI नए कानूनों में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए जाने-माने सीनियर एडवोकेट, पूर्व जजों, सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकारों की समिति का गठन करेगा।"

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