'अगर सीएम और गवर्नर आम सहमति नहीं बना पाते हैं तो हम VCs अपॉइंट करेंगे': केरल यूनिवर्सिटीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केरल सरकार और केरल के गवर्नर दो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर आम सहमति नहीं बना पाते हैं, तो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के VCs के अपॉइंटमेंट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।
जैसे ही मामला शुरू हुआ, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा,
"उम्मीद है कि कुछ प्रगति होगी।"
राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि चांसलर (गवर्नर) ने अपने लिए गए फैसले को समझाते हुए एफिडेविट फाइल किया। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी ने दो नामों की सिफारिश की थी और चांसलर ने दो नाम चुने।
AG ने कहा,
"मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इन नामों से कुछ दिक्कत है।"
गुप्ता ने जवाब दिया,
"जिस नाम को मुख्यमंत्री ने मंज़ूर नहीं बताया, वही चांसलर को मंज़ूर है। मुझे लगता है कि यह कोर्ट द्वारा हल किया जाएगा।"
जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जस्टिस धूलिया कमेटी ने हर यूनिवर्सिटी के लिए चार नामों की सिफारिश की थी।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा,
"मंगलवार तक, अगर आप सब इसे सुलझा लेते हैं तो ठीक है। नहीं तो हम अपॉइंट कर देंगे।"
AG ने कहा,
"मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चांसलर को दोनों लिस्ट में दो नाम मिलते हैं तो वह सिफारिश करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं।"
जस्टिस पारदीवाला ने कहा,
"आप सभी को किसी आम सहमति पर पहुंचना होगा। अगर आप किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कोर्ट का दखल ही एकमात्र ऑप्शन है।"
AG ने जवाब दिया,
"हम जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करेंगे।"
बेंच ने मामले को अगले गुरुवार के लिए पोस्ट कर दिया।
Case Details: THE CHANCELLOR, APJ ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY v. STATE OF KERALA AND ORS| SLP(C) No. 20680-20681/2025