WB में BJP प्रत्याशी अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Update: 2019-05-22 14:31 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक के लिए रोक लगा दी है। अर्जुन सिंह ने मतगणना के लिए पश्चिम बंगाल जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम सरंक्षण की याचिका दाखिल की थी।

बुधवार सुबह वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम. आर. शाह की अवकाश पीठ के सामने इस याचिका को मेंशन किया तो पीठ ने दोपहर में इसकी सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि राज्य सरकार ने अप्रैल से मई तक के बीच उनके खिलाफ 21 FIR दर्ज की हैं। हालांकि अन्य मामलों में वो अदालत से जमानत ले चुके हैं लेकिन 20 मई को पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा करने का मामला दर्ज किया है।

रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट में काम नहीं चल रहा है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि 1 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सरंक्षण दिया जाए ताकि वो मतगणना में शामिल हो सकें और जमानत की याचिका दाखिल कर सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि अकेले मई के महीने में उन पर 11 FIR दर्ज की गई हैं जबकि नामांकन दाखिल करने के बाद 2 FIR दर्ज हुईं।

हालांकि इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि अर्जुन सिंह हिंसा फैलाने में शामिल थे और उनके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।

लेकिन पीठ ने कहा कि हिंसा फैलाने वाले लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। पीठ ने फैसले में कहा कि 28 मई तक अर्जुन सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जमानत के लिए वो अलग से याचिका दाखिल करेंगे। 

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