यूनिटेक केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को ईडी की पूछताछ के बाद नियमित जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट जाने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को ईडी की पूछताछ के बाद नियमित जमानत के लिए सेशन कोर्ट पटियाला हाउस (पीएमएलए कोर्ट) में जाने की अनुमति दी।
बता दें, प्रीति चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति मांगी थी।
08.08.2022 को, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी द्वारा तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए दायर आवेदन को 40 दिनों की अवधि के भीतर 3 बार अनुमति दी थी।
ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह से कहा कि चंद्रा की पूछताछ 10 अगस्त, 2022 को शुरू हुई और अन्य दो दिनों की पूछताछ की पुष्टि ईडी द्वारा पहली पूछताछ समाप्त होने के बाद ही हो सकी।
तदनुसार, खंडपीठ ने चंद्रा को संबंधित ईसीआईआर के संबंध में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, जब उनसे तीनों मौकों पर पूछताछ की गई थी।
कोर्ट ने कहा,
"आवेदक को सत्र अदालत द्वारा दी गई पूछताछ के बाद नियमित जमानत मांगने के लिए सत्र न्यायालय पटियाला हाउस पीएमएलए अदालत में जाने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश को किसी के संबंध में सत्र अदालत को कोई निर्देश नहीं माना जाएगा जिस तरीके से आवेदन पर विचार किया जाना है।"
सुनवाई की अंतिम तिथि पर प्रीति चंद्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि ईडी की आशंका उनके डोमिनिकन रिपब्लिक पासपोर्ट के संबंध में है, जो ईडी की कस्टडी में है। बेंच को बताया कि उसके पास और कोई पासपोर्ट नहीं है।
ईडी की ओर से पेश एएसजी, माधवी दीवान ने पीठ को सूचित किया था कि ईडी कंपनी की संपत्ति का पता लगाने के प्रयास कर रही है जो विदेशी तटों तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि प्रीति चंद्रा त्रिकार समूह के शीर्ष पर हैं, जिसकी संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में बड़ी संपत्ति है, जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
दिवाल ने आगे कहा कि 18 जून, 2022 और 20 जून, 2022 को चंद्रा से पूछताछ की गई और उसके द्वारा कुछ खुलासे किए गए। हालांकि बाद में जब संजय, अजय और रमेश चंद्र से पूछताछ की गई तो उन्होंने उसका खंडन किया। उसी के मद्देनजर ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए संबंधित पीएमएलए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन को अब अनुमति दे दी गई है।
प्रीति चंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने 04.10.2021 को पीएमएलए अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शिकायत 02.12.2021 को दर्ज की गई थी और 18.02.2022 को एक पूरक शिकायत दर्ज की गई थी। दोनों शिकायतों में उसका नाम है। 25.03.2022 को उन्हें अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है।
[केस टाइटल: भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड सी.ए. संख्या 1856/2016]