Union Budget 2023 : वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स की घोषणा की; स्लैब रेट घटाकर 5, बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये की
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से छूट को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव की घोषणा की।
इस साल के बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई। 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की गई है।
नई इनकम टैक्स सिस्टम मानक प्रणाली के रूप में कार्य करेगी। लेकिन अगर कोई पुराने से जुड़े रहना चाहता है, तो भी उसे इससे फायदा हो सकता है।
मंत्री ने कहा,
"हम नई इनकम टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था भी बना रहे हैं। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।"
नए टैक्स स्ट्रक्चर की घोषणा
"मैंने 2020 में 2.5 लाख से शुरू होने वाले 6 इनकम स्लैब के साथ नई पर्सनल इनकम व्यवस्था पेश की थी। मैं इस व्यवस्था में टैक्स संरचना को बदला गया है। जिसमें स्लैब की संख्या घटाकर 5 और बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये कर दी गई है।“
नई टैक्स रेट
0-3L: शून्य
3-6L: 5%
6-9L: 10%
9-12L: 15%
12-15L: 20%
15L से अधिक: 30%
"यह नए शासन में सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा। 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा, यह उसकी आय का केवल 5% है। उसे अभी जो भुगतान करना है उसका 25%, जो कि 60,000 है। 60,000 के स्थान पर यह केवल 45,000 करना होगा। इसी तरह, 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख या 10% का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। पहले उसे उसकी आय 1,87 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता था।“