"दुर्भाग्यपूर्ण": सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई बीच में ही छोड़ने पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पर नाराजगी जताई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को वर्चुअल सुनवाई बीच में ही छोड़ने पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पर नाराजगी जताई।
जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा,
"प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील द्वारा प्रस्तुतियां पूरी होने के बाद, हम याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील से कुछ प्रश्न पूछने वाले थे, हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी तर्कों के बीच और जब मामला चल रहा था, कोर्ट छोड़ दिया। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मामला चल रहा है, उन्हें मामले को नहीं छोड़ना चाहिए था। भले ही उन्हें किसी अन्य अदालत में आवश्यकता हो, उन्हें अदालत की अनुमति मांगनी चाहिए थी।"
शीर्ष अदालत ने एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड द्वारा दायर एसएलपी में फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
केस टाइटल: एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड बनाम आलोक कुमार लोढ़ा एंड अन्य
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: