यूक्रेन लौटने वाले छात्रों की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए केंद्र सरकार को पोर्टल बनाने का सुझाव दिया

Update: 2022-09-16 08:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक वेब पोर्टल बना सकती है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण होगा जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया कि एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और वेब पोर्टल वैकल्पिक विदेशी विश्वविद्यालयों में फीस और सीटों की संख्या का विवरण दे सकता है, जो संगत हैं।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह "प्रतिकूल रुख" नहीं ले रहे हैं और पीठ के सुझावों के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

इसके साथ मामले को अगले शुक्रवार 23 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

पीठ उन छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रूसी हमले के कारण यूक्रेन से लौटने वाले लगभग 20,000-30,000 भारतीय छात्रों को भारत में अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी करने की अनुमति देने की राहत की मांग की गई थी।

कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act) में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जब सुनवाई शुरू हुई, तो एक वकील ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार को जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार यूक्रेन से लौटे 20,000 छात्रों को "युद्ध पीड़ित" घोषित करना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए।

जस्टिस गुप्ता ने सरकार के रुख के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल की ओर रुख करने से पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"कृपया इसे उस स्तर तक न लें। आप स्वेच्छा से गए। आप युद्ध के मैदान में नहीं थे।"

एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने छात्रों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं - एक, जो छात्र अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं कर सके, उन्हें भारत में इसे पूरा करने की अनुमति दी गई है और यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंधों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें डिग्री मिलेगी। इसके बाद, एसजी ने यूक्रेन के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अकादमिक की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख किया, जिससे वे छात्र अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।

एसजी ने एक और सर्कुलर भी पढ़ा और कहा कि भारत सरकार ने कुछ अन्य देशों के साथ संपर्क किया है।

एसजी ने कहा,

"इन देशों को छोड़कर, अन्य देश संगत नहीं हैं। अन्य देशों को हमारे विचार से जोर नहीं दे सकते।"

पीठ ने पूछा कि छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों का पता कैसे लगा सकते हैं जो संगत हैं।

एसजी ने जवाब दिया कि एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीठ ने कहा कि सिर्फ एक अधिकारी का होना पर्याप्त नहीं हो सकता है।

पीठ ने सुझाव दिया कि भारत संघ एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अन्य संगत विदेशी विश्वविद्यालयों को चुन सकें।

जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"पारदर्शी प्रणाली होना बेहतर है। भारत सरकार के पास यह पता लगाने के लिए संसाधन हैं कि किन देशों में इतनी सीटें हैं। उन्हें विकल्प, पारदर्शी विकल्प दें। आप एक पोर्टल विकसित करें। एक पारदर्शी प्रणाली विकसित करें।"

सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने बताया कि भाषा और फीस से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं - उदाहरण के लिए, एक छात्र जो उक्रेनियन विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उसे पोलिश विश्वविद्यालय के अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, फीस से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं।

जस्टिस गुप्ता ने खुर्शीद से कहा,

"हमने सॉलिसिटर जनरल से वेब पोर्टल में फीस और सीटों की संख्या (विदेशी विश्वविद्यालयों की) के बारे में जानकारी देने को कहा है।"

जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"वे पोर्टल पर सभी विवरण देंगे। आपको सब कुछ चाहिए! यदि आप भाषा नहीं समझते हैं, तो अपनी मातृभाषा में सीखें। यदि वे अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा।"

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने पूछा कि यदि विदेशी विश्वविद्यालय छात्रों को समायोजित कर सकते हैं, तो भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर सकते।

जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया,

"भारतीय विश्वविद्यालयों पर आपका अधिकार नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं ने 3 अगस्त को विदेश मामलों की लोकसभा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें उसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक बार के उपाय के रूप में भारतीय निजी मेडिकल कॉलेजों में यूक्रेन से लौटे छात्रों को समायोजित करने पर विचार करने की सिफारिश की थी।

उक्त सिफारिश के मद्देनज़र याचिकाकर्ताओं ने यूक्रेन के छात्रों के संबंध में भारत सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से उचित निर्णय की मांग की।

केस टाइटल: अर्चिता एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एंड अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 607/2022 और 6 जुड़े मामले।

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