'अब फिजिकल और वर्चुअल न्यायालयों के बीच कोई अधिक अंतर नहीं रहा; इसकी आदत डालें ': जस्टिस खानविल्कर

Update: 2020-11-03 06:51 GMT

"अब फिजिकल औरवर्चुअल सुनवाई के बीच कोई अंतर नहीं है;" न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसेनाकर की हत्या में गैंगस्टर अरुण गवली की सजा को बरकरार रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील स्थगित करते हुए कहा कि विशेष MCOCA अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

न्यायाधीश ने अधिवक्ता बृज कुमार मिश्र के अनुरोध के उत्तर में यह टिप्पणी की, जिसमें कई भारी भरकम फाइलों के कारण इस मामले को फिज़िकल कोर्ट के समक्ष ले जाने की मांग की गई थी।

जस्टिस खानविलकर ने मिश्रा को जवाब देते हुए कहा कि अब फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई में कोई अंतर नहीं रह गया है और वर्चुअल सुनवाई की आदत डालने का समय आ गया है ।

सुप्रीम कोर्ट मार्च के दूसरे सप्ताह से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए COVID-19 महामारी की शुरुआत के साथ काम कर रहा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की समिति ने पिछले अगस्त में प्रायोगिक आधार पर कुछ अदालत के कमरों में सीमित फिज़िकल सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन यह कदम नहीं उठाया गया क्योंकि बहुत कम अधिवक्ताओं ने शारीरिक उपस्थिति के लिए सहमति दी थी ।

कोर्ट ने 1 सितंबर से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई के लिए 1000 मामलों को सूचीबद्ध किया था। लेकिन केवल मुट्ठी भर अधिवक्ताओं ने ही शारीरिक सुनवाई के लिए सहमति दी थी।

हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन बैच मामले की पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद फैसला दिया था।

उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि इस मामले ने यह साबित कर दिया कि अत्यधिक भारी-भरकम रिकॉर्ड के बिना भी जटिल मामलों को वर्चुअल अदालतों में सुना और निर्णय लिया जा सकता है ।

दिवाली की छुट्टियों के बाद अब गवली का मामला लिस्टेड होगा।

उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी की खंडपीठ ने 253 पन्नों के फैसले में उन चार आरोपियों को छोड़कर उन सभी आरोपियों की अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्हें कड़े मकोका के तहत बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।

वर्तमान में तलोजा सेंट्रल जेल में बंद 60 वर्षीय गवली को 2012 में शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसंडेकर की हत्या के लिए MCOCA एक्ट के तहत विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। 2008 में गवली को इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

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