सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- 'करने के लिए बेहतर चीजें हैं'
PIL against stand-up comedian Anubhav Singh Bassi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल, बस कर बस्सी में 'वकीलों और न्यायिक प्रणाली' को अपमानित किया है।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस बात से नाखुश थी कि एक वकील ने ऐसी तुच्छ याचिका दायर की है। इस संबंध में जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे बेहतर करने के लिए कुछ चीजें हैं।"
जज ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से कहा,
“अनुच्छेद 32 के तहत ये कैसी याचिका है? हम दोनों (पीठ) समझ नहीं पाए कि आप क्या चाहते हैं।”
उन्होंने आगे कहा,
"बेहतर मामला सामने आना चाहिए।"
चूंकि बेंच नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से बेंच से मामले का निपटारा करने से पहले उसे सुनने का आग्रह किया।
उसने प्रस्तुत किया,
“मुझे यूट्यूब पर बस कर बस्सी नाम का एक वीडियो मिला। मैंने देखा कि अनुभव बस्सी ने वकीलों, न्यायिक प्रणाली को अपमानित किया है…”
जस्टिस कौल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,
"इसकी देखभाल करने के लिए अन्य लोग भी हैं, आप अपनी चिंता करें।"
बेंच ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और आदेश में दर्ज किया,
“हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करेंगे। खारिज किया जाता है।”