'भगवान का शुक्र है कि हमारे पास आनंद वेंकटेश जैसे जज हैं': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी को बरी करने के फैसले को फिर से खोलने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की सराहना की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 नवंबर) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के मद्रास हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान वाले आदेश को फिर से खोलने से इनकार कर दिया।
स्वत: संज्ञान आदेश पारित करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस आनंद वेंकटेश की सराहना करते हुए न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि वे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
उल्लेखनीय है कि अगस्त में मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस आनंद वेंकटेश ने अपनी स्वत: संज्ञान संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश से वेल्लोर के जिला न्यायाधीश के पास मामले का ट्रांसफर "पूर्वदृष्टया अवैध और कानून की नज़र में अशिष्ट" था। विशेष रूप से, इस मामले को ट्रांसफर करने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में जुलाई 2022 में दिया था। ट्रांसफर और बरी किए जाने पर कई सवाल उठाते हुए न्यायाधीश ने अभियोजक और आरोपी को नए सिरे से सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मंत्री और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जैसे ही मामला उठाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने चुनौती पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।
यह बताते हुए कि मामला हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष लंबित है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि याचिकाकर्ता वहां अपना कानूनी आधार उठा सकते हैं।
सीजेआई ने कहा,
"आप हाईकोर्ट के समक्ष तर्क देते हैं कि उसके पास स्वत: संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं है।"
सीजेआई ने मुकदमे को स्थानांतरित करने के तरीके पर भी चिंता व्यक्त की।
सीजेआई ने कहा,
"भगवान का शुक्र है कि हमारे पास हाईकोर्ट में आनंद वेंकटेश जैसे न्यायाधीश हैं। आचरण को देखें। चीफ जस्टिस मुकदमे को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करते हैं। वह शक्ति कहां है? मुकदमे को ट्रांसफर करने की कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह न्यायिक शक्ति का मामला है। मामले को किसी और के सामने रखा गया है और मुकदमे को जल्दबाजी में बरी कर दिया गया है।"
सीजेआई ने कहा कि जस्टिस आनंद वेंकटेश "अपनी टिप्पणियों में बिल्कुल सही है।"
सीजेआई ने आगे बताया कि अंततः न्यायाधीश ने केवल अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है और मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।
हालांकि, सिब्बल ने चिंता जताई कि आदेश में कड़ी प्रतिकूल टिप्पणियां करने के बाद मामले में आगे की सुनवाई व्यर्थ है।
सिब्बल ने आग्रह किया,
"मैं इस साधारण कारण से बहस नहीं कर सकता कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। ट्रांसफर का प्रशासनिक आदेश ट्रायल कोर्ट के फैसले को कैसे अमान्य कर सकता है? उनका कहना है कि इस तरह का प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। मैं क्या करूं इससे क्या लेना-देना है?"
सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब आदेश के ऑपरेटिव हिस्से की ओर इशारा किया, जो केवल अभियोजन पक्ष और आरोपी को नोटिस जारी करता है।
सीजेआई ने कहा,
"हम कहेंगे कि चूंकि मामला हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है, आप सभी दलीलें वहां उठा सकते हैं।"
पोनुमदी की पत्नी की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा,
"एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधीश ने ट्रांसफर जारी किया, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी।"
सीजेआई ने दोहराया कि आदेश में कुछ भी ग़लत नहीं है।
सीजेआई ने दोहराया,
"जैसा कि मैंने कहा, हमारी संस्था के लिए भगवान का शुक्र है कि हमारे पास इस मामले में न्यायाधीश जैसे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने विवादित आदेश पारित किया।"
एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी अभी भी मंत्री है, विशेष लोक अभियोजक या एमिक्स क्यूरी नियुक्त करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर उचित फैसला करेगा।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के भी शामिल वाली पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
"एकल न्यायाधीश अभी भी उस कार्यवाही से जुड़े हुए हैं, जिसमें 10.08.2023 को विवादित आदेश पारित किया गया था। आदेश ने अभियोजक और आरोपी को स्वत: संज्ञान आपराधिक पुनरीक्षण में केवल नोटिस जारी किया है। हम वर्तमान चरण में विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता एकल न्यायाधीश के समक्ष सभी उचित शिकायतों का आग्रह करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि अभियुक्तों की इन आपत्तियों पर एकल पीठ द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा, जिस पर हमने कोई भी राय व्यक्त नहीं की है।"
पीठ को यह भी बताया गया कि राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी उसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हालांकि, चूंकि राज्य की याचिका सूचीबद्ध नहीं थी, इसलिए पीठ ने उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस वेंकटेश ने बाद में तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, पूर्व पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी वलारमथी और तमिलनाडु के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी को बरी करने और आरोप मुक्त करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया।
राज्य डीवीएसी और पोनमुडी ने स्वत: संज्ञान संशोधनों की सुनवाई से जस्टिस वेंकटेश को अलग करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए। हालांकि, जस्टिस वेंकटेश ने मामले से हटने से इनकार कर दिया।
सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट में पोर्टफोलियो परिवर्तन के बाद जस्टिस वेंकटेश को मदुरै पीठ में ट्रांसफर कर दिया गया और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उनका रोस्टर बदल दिया गया।
जस्टिस वेंकटेश ने कहा,
पोनमुडी से संबंधित मामले में पारित अपने कड़े शब्दों में आदेश में जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि "मामले को अलग अदालत में ट्रांसफर करने में अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ गंभीर गड़बड़ी थी और वह भी मुकदमे के अंतिम अंत में थी।" इतना ही नहीं, एकल न्यायाधीश ने यह देखते हुए बरी करने के फैसले पर भी संदेह जताया कि 23 जून को बहस खत्म होने के 4 दिनों के भीतर ट्रायल जज "26 जून को आरोपी को बरी करते हुए 226 पेज का फैसला लिखने में कामयाब रहे। इसके दो दिन बाद 30.06.2023 को प्रधान जिला न्यायाधीश, वेल्लोर सेवानिवृत्त हो गए।"
न्यायाधीश ने आगे कहा कि 8 जुलाई, 2022 को चीफ जस्टिस की मंजूरी से प्रशासनिक न्यायाधीशों के नोट पर कोई वैधता नहीं आएगी।
कहा गया,
"चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में पीठों की तुलना में रोस्टर के मास्टर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चीफ जस्टिस को जिला न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर करने की प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है। ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है, या कानून द्वारा या परंपरा द्वारा अस्तित्व में दिखाया गया है।"
केस टाइटल: के.पोनमुडी बनाम राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14197/2023, पी.विसालाची बनाम राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14282/2023