तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
आज (07 मार्च), सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1987 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया। तेलंगाना राज्य के खिलाफ श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर के पुजारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसे मछलीेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के अलावा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राशि बंसल के माध्यम से दायर याचिका में मंदिर के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने वाले बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का भी विरोध किया गया है।
नोटिस जारी करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इन आदेशों पर भी रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीकजा ने किया है, जिन्होंने दावा किया है कि, इन आक्षेपित आदेशों के माध्यम से, तेलंगाना सरकार उक्त मंदिर को अपने कब्जे में लेने और याचिकाकर्ताओं को हटाने का प्रयास कर रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह तर्क दिया गया है कि उल्लिखित अधिनियम और चुनौती दी गई आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और प्रचार), और 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता) हैं।
इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह सरकार को निरंकुश शक्ति देता है, क्योंकि यह बिना किसी कारण के किसी भी मंदिर के प्रबंधन को बदल सकता है।
"उक्त अधिनियम के तहत, प्रतिवादी सरकार के पास किसी भी मंदिर के प्रशासन को खत्म करने और प्रतिवादी सरकार के निर्देशों के तहत किसी भी मंदिर के प्रबंधन को उनकी पसंद के न्यासी बोर्ड के साथ बदलने की असीमित शक्तियां हैं, जो एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित है। इस शक्ति का प्रयोग अधिनियम के तहत बिना किसी कारण या कारण की आवश्यकता के, पूरी तरह से मनमाने तरीके से किया जा सकता है।
याचिका में पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 2 एससीसी 498 के मामले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि मंदिरों को चलाना धर्मनिरपेक्ष सरकार के अधिकारियों का काम नहीं है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि मंदिर का प्रबंधन और प्रशासन धर्म के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार केवल वित्तीय कुप्रशासन को ठीक करने के लिए प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती है। इसके बाद उक्त मंदिर का प्रबंधन वापस करना होगा।
"यह प्रस्तुत किया गया है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, प्रतिवादी-सरकार को केवल वित्तीय कुप्रशासन को ठीक करने के लिए मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को संभालने का अधिकार है, और फिर उक्त मंदिर का प्रबंधन संबंधित व्यक्ति को वापस किया जाना है। यह माना गया था कि अनिश्चित काल के लिए प्रबंधन का अधिक्रमण मालिकाना और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समान होगा। [सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य (2014) 5 एससीसी 75]"
इसके मद्देनजर, अब याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है और बिना किसी कारण के मंदिर का प्रभार लेने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।