जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तीस्ता सीतलवाड़, जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व वाली बेंच 22 अगस्त को करेगी सुनवाई

Update: 2022-08-17 02:18 GMT

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए गुजरात एटीएस द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका का उल्लेख एडवोकेट अपर्णा भट ने मंगलवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष फौरन सूचीबद्ध करने के लिए किया। सीजेआई 22 अगस्त को जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।

तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें 2002 के दंगे में उच्च रैंकिंग वाले राज्य के पदाधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के पीछे कथित बड़ी साजिश में चुनौती दी गई थी। इसके एक दिन बाद तीस्ता को 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दी थी। गुजरात दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप के मामले में राज्य के आला आधिकारियों को एसआईटी की ओर से दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मुद्दे को हमेशा गरम रखने और विशेष जांच दल की ईमानदारी पर सवाल उठाने का "दुस्साहस" करने का दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने कहा था, "प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए और कानून के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए"।

अगले ही दिन गुजरात एटीएस ने 2002 के दंगों के संबंध में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी कार्यवाही दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए एक मामले में तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट (जो पहले से ही एक अन्य मामले में कारावास की सजा काट रहे हैं) को गिरफ्तार कर लिया।

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केस टाइटल : तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7413/2022

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