टेक्नोलॉजी महामारी तक ही सीमित नहीं है, इसे महामारी से आगे देखना चाहिए: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट से वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचे को भंग नहीं करने की अपील की
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा डिजिटलीकरण, पेपरलेस कोर्ट और ई-पहल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की कि वे वर्चुअल अदालतों के बुनियादी ढांचे को भंग न करें जो महामारी के दौरान स्थापित किए गए थे।
उन्होंने कहा कि ई-समिति केंद्र सरकार से प्राप्त बजट को बनाए रखने में सक्षम होने का कारण संसदीय स्थायी समिति से प्राप्त समर्थन के कारण था। हालांकि, जब समिति ने हाल ही में कुछ हाईकोर्ट का दौरा किया तो यह देखा गया कि COVID-19 के दौरान स्थापित किए गए बुनियादी ढांचे का बहुत उपयोग नहीं किया गया।
उन्होंने कहा,
“स्क्रीन, कंप्यूटर हाईकोर्ट के कोने में अनुस्मारक के रूप में दूर रखे जाते हैं कि हमने अतीत में किसी बिंदु पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। संसदीय स्थायी समिति के पास अकाट्य बिंदु था, अगर हाईकोर्ट हमारे द्वारा स्थापित स्ट्रक्चर को भंग कर रहे हैं तो क्या ये फंड समझ में आता है? मैंने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे महामारी के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे को भंग न करें।”
सीजेआई ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या हमारे पास वर्चुअल कोर्ट की सुविधा है, सवाल यह है कि क्या हम उनका उपयोग कर रहे हैं।
सीजेआई ने आगे जोड़ा,
“मुझे बहुत-सी जनहित याचिकाएं मिलती हैं कि हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचे को भंग कर दिया। मैं सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करना चाहता हूं, कृपया महामारी के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे को भंग न करें। COVID-19 ने हमें औचित्य प्रदान किया, यह अनिवार्यता है। लेकिन तकनीक COVID-19 महामारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें इससे आगे भी देखना चाहिए।
सीजेआई ने इस संबंध में अपने सहयोगियों की वर्चुअल मोड में सहजता से अनुकूलन करने के लिए सराहना की।
उन्होंने कहा,
“मेरे सभी सहकर्मी, उनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले गए हैं। जिस उत्सुकता के साथ उन्होंने इसे अपनाया है, यह सब मानसिकता में बदलाव के बारे में है।”
सीजेआई ने ई-फाइलिंग पर स्विच पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ई-फाइलिंग मॉड्यूल के साथ तैयार है।
सीजेआई ने कहा,
"हमने वकीलों के बार और क्लर्कों से संपर्क किया और हम अंतिम चरण में हैं। हमने वकीलों की टीमों से समूहों में आने का अनुरोध किया और उन्हें ई-फाइलिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम कानून के क्लर्कों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, यह आजीविका के मामले में उनका स्रोत है। उन्हें टेक्नोलॉजी के मार्च में पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम इसे दाखिल करने के अनिवार्य रूप के रूप में निकट भविष्य में रोल आउट करने से पहले सभी हितधारकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
सीजेआई ने बताया कि कुछ न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग पर जोर दे रहे हैं। यह कहते हुए कि वादी के लिए इससे बड़ा निरुत्साहित करने वाला और कोई नहीं हो सकता है, सीजेआई ने कहा,
"न्यायाधीशों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को संभालने में हमारी बेचैनी का जवाब वादी को ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल कॉपी दाखिल करने की आवश्यकता से बोझ नहीं करना है, यह है खुद को फिर से प्रशिक्षित करें।