झारखंड DGP के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-07-24 07:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच झारखंड के वर्तमान पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया कि उनका पद पर बने रहना प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।

झारखंड DGP के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुछ सोशल एक्टिविस्ट का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश गुप्ता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा,

"यह झारखंड DGP के संबंध में है, जो DGP के पद की आवश्यकताओं के संबंध में न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। अब एक बड़ा विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है.. फिर अचानक उसे फिर से शुरू कर दिया, इसलिए एक बड़ा विवाद है जिसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है।"

बेंच ने मामले को आगामी बुधवार या गुरुवार को तीन जजों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

यहां वकील प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दे रहे थे, जिसमें अदालत ने राज्य सुरक्षा आयोग के गठन सहित कई निर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव न डाले।

इसके बाद 2018 में अदालत की तीन जजों की बेंच ने सभी राज्यों को एक्टिंग पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति करने से रोक दिया यह देखते हुए कि प्रकाश सिंह मामले में 2006 के उसके फैसले के किसी भी विश्लेषण में ऐसी अवधारणा बोधगम्य नहीं है।

गौरतलब है कि 6 सितंबर, 2024 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आईपीएस अनुराग गुप्ता की एक्टिंग पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में नियुक्ति को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले के फैसले का उल्लंघन बताते हुए अवमानना याचिका पर झारखंड राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था।

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