SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-11-07 08:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि इस पर सोमवार को सुनवाई की जाए। ADR ने बिहार SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश के बाकी हिस्सों में SIR शुरू हो गया और तर्क दिया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा,

"SIR शुरू हो गया, अब देश के बाकी हिस्सों में इसकी कुछ तात्कालिकता हो गई। उन्होंने कहा कि वे आधार को स्वीकार करेंगे, लेकिन वे अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ही जरूरी मुद्दा है, यह हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है।"

इसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा,

"हम 11 नवंबर से इसकी शुरुआत करेंगे।"

यह मामला बिहार मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर नाम काटने और अनियमितताओं का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं ने SIR करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

Case Title – Association for Democratic Reforms and Ors. v. Election Commission of India

Tags:    

Similar News