सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच द्वारा 3 साल में 40 बार मामले को स्थगित करने से हैरान

Update: 2023-05-19 05:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित एक मामले को सौंपने के लिए कहा, जिसे 3 साल की अवधि में लगभग 40 बार एक नई पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। संबंधित मामले में ला मार्टिनियर स्कूल, कोलकाता के बोर्ड से संबंधित मुकदमेबाजी शामिल है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि उसके पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि इस मामले की सुनवाई के लिए गठित पीठ ऐसा करने में असमर्थ है।

खंडपीठ ने कहा,

“हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि इस मामले की सुनवाई के लिए गठित बेंच चाहे जिस भी कारण से इसमें शामिल नहीं हो पा रही है। इस प्रकार हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को किसी अन्य पीठ को सौंपे जो मामले को और अधिक तेजी से देखने में सक्षम हो।”

इसने आदेश में दर्ज किया कि शीर्ष अदालत के लिए स्थगन की निरंतर गाथा को स्वीकार करना मुश्किल होगा।

खंडपीठ ने कहा,

"... पिछले लगभग 3 वर्षों में स्थगन की निरंतर गाथा को स्वीकार करना मुश्किल है, लगभग 40 की संख्या है।"

नई सौंपी गई बेंच को अत्यावश्यकता, अपील के दायरे और स्थगन की पिछली गाथा पर विचार करते हुए मामले को तेजी से उठाने के लिए कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी, 2023 में दिए गए आदेश में वर्तमान मामले की तरह ही विवाद से संबंधित यह देखा गया कि यह मामला 27 बार हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

सुप्रीम कोर्ट जनवरी, 2023 में पारित आदेश में इस बात पर ध्यान दिया कि 27 स्थगन खंडपीठ द्वारा सामना की जा रही कुछ कठिनाइयों के कारण रहे होंगे। लेकिन, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस पर विचार करने की अपेक्षा की। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि छह महीने बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा है।

कोर्ट ने कहा,

"छह महीने बाद के स्थगनों की नंबर को छोड़कर परिदृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो स्थगनों की पहले से ही समाप्त होने वाली सूची में जोड़ा गया है।"

स्थगन से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने 17.04.2023 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय के आदेश पारित किए कि इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, जिससे इस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। यह आदेश 19.04.2023 को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऑफिस में तामील किया गया।

इस संबंध में बेंच ने गुरुवार को कहा,

"मामले की सूची हालांकि उसी पीठ के समक्ष जारी रही और वही परिणाम स्थगन के साथ जारी रहा।"

हाईकोर्ट के समक्ष वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने के वकील के प्रस्तुतीकरण पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया,

“हमें बताया गया कि कार्यवाही वस्तुतः बाधित हो रही है। हम इसकी सराहना करने में विफल हैं, क्योंकि काउंसल के पास या तो वर्चुअल या फिजिकल रूप से पेश होने का विकल्प है।

[केस टाइटल: आरटी. रेव परितोष कैनिंग और अन्य बनाम अनिल राजकुमार मुखर्जी और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 9621/2023]

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