सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में सवुक्कू शंकर को दी गई सजा निलंबित की

Update: 2022-11-11 06:37 GMT

सवुक्कू शंकर

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में यूट्यूबर और एक्टविस्ट सवुक्कू शंकर को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दी गई 6 महीने की कैद की सजा को निलंबित कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने शंकर की विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक शंकर अदालती कार्यवाही के संबंध में कोई वीडियो या टिप्पणी नहीं करेंगे।

15 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी पुगलेंधी शामिल थे, ने शंकर को उनकी टिप्पणी के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया था।

सवुक्कू शंकर ने टिप्पणी की थी कि 'पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है'।

खंडपीठ ने सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें मदुरै जेल ले जाया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शंकर की एसएलपी 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी।

जस्टिस स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने शंकर के यूट्यूब इंटरव्यू पर संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

इससे पहले, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की पीठ ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ उसके ट्वीट को लेकर उसके खिलाफ एक और स्वत: अवमानना का मामला लिया था।

सवुक्कू शंकर ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने बयान का खंडन नहीं किया लेकिन कहा कि उनके साक्षात्कार और समग्र रूप से लिए गए लेखों से संकेत मिलता है कि वे न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखते हैं लेकिन भ्रष्ट तत्वों से छुटकारा पाकर इसमें सुधार चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मौजूदा कानून मंत्री ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही है।

अदालत ने माना था कि उनके बयान अदालत की गरिमा को कम करने के बराबर हैं और उसे दोषी ठहराया जाता है।

कोर्ट ने कहा था,

"अवमानना करने वाले का आचरण ध्यान देने योग्य है। उसने पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। उसने माफी भी नहीं मांगी की। दूसरी ओर, उसने जोर देकर कहा कि आरोपित बयान देने में वह उचित था। यह बयान किसी को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे कि वे अदालतों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा और सम्मान को कम कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि अवमानना आपराधिक अवमानना का दोषी है।"


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