सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक कृषि कानूनों के  कार्यान्वयन पर रोक लगाई

Update: 2021-01-12 09:16 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग करते हुए आज कहा, "हम तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करने जा रहे हैं। हम एक समिति का गठन भी करेंगे।"

सीजेआई ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, अध्यक्ष बीकेयू और अखिल भारतीय समन्वय समिति, प्रमोद कुमार जोशी (निदेशक दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति), अनिल घनवत (शेतकारी संगठन) के नाम प्रस्तावित किए। उम्मीद है कि सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच गतिरोध का समाधान होगा। दिन के अंत तक न्यायालय द्वारा एक पूर्ण आदेश जारी किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"हम समिति में विश्वास करते हैं और हम इसका गठन करने जा रहे हैं। यह समिति न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा होगी।"

समस्या को हल करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति समिति के समक्ष जाएंगे।

बेंच जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे, ने कहा कि वह एक तर्क नहीं सुनेंगे कि किसान समिति में जाने के लिए तैयार नहीं हैं।

"हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। समस्या को हल करने में वास्तव में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से समिति के समक्ष जाने की अपेक्षा की जाती है। समिति आपको कोई आदेश नहीं देगी या पारित नहीं करेगी, " सीजेआई ने कहा, "हमें एक रिपोर्ट सौंपें। हम संगठनों की राय लेने जा रहे हैं। हम समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो।"

ये कदम प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों की पृष्ठभूमि में आया है जिन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा प्रस्तावित समिति के समक्ष बातचीत वार्ता में भाग लेने के लिए अनिच्छा व्यक्त की है।

'संयुक्त किसान मोर्चा' ने सोमवार देर रात एक बयान जारी कर कहा कि जबकि सभी संगठन कृषि कानूनों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझावों का स्वागत करते हैं, वे सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से एक समिति के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं जिसे अदालत द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

किसान यूनियनों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि समिति के समक्ष वार्ता सोमवार को न्यायालय के समक्ष केंद्र द्वारा उठाए गए रवैये के मद्देनज़र निरर्थक होगी कि वह तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेगी।

उन्होंने कहा,

"सरकार के रवैये और दृष्टिकोण को देखते हुए जिसने आज अदालत के सामने यह स्पष्ट किया कि वे समिति के समक्ष रद्द करने के लिए चर्चा के लिए सहमत नहीं होंगे।"

वार्ता के दौरान किसानों की भूमि की रक्षा की जाएगी

सीजेआई ने आश्वासन दिया कि न्यायालय कानून के क्रियान्वयन पर कायम रहेगा और किसानों की भूमि की रक्षा करेगा, लेकिन यदि किसान स्वतंत्र समिति के समक्ष भाग लेने के लिए सहमत हो तो ही ऐसा किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा,

"हम एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि कोई भी किसान भूमि अनुबंधित खेती के लिए नहीं बेची जा सकती है ... हम केवल कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और विरोध से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में भी। हम हमारे पास मौजूद शक्तियों के अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कानून को निलंबित करने की शक्ति है। लेकिन कानून का निलंबन एक खाली उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। हम एक समिति बनाएंगे जो हमें एक रिपोर्ट सौंपेगी।"

इन चिंताओं के जवाब में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि अनुबंध खेती के हस्तांतरण, बिक्री, बंधक आदि के उद्देश्य से कोई भी कृषि समझौता नहीं किया जाएगा । कोई संरचना खड़ी नहीं की जा सकती।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि कृषि भूमि के खिलाफ किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। कृषि भूमि को जब्ती से पूरी तरह से प्रतिरक्षा है।

सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी कहा कि कानून किसानों की जमीन बेचने का प्रावधान नहीं करते हैं और इस संबंध में आशंकाएं निराधार हैं।

साल्वे ने कहा,

"दो चीजें चिंता का कारण बन रही हैं - 1) क्या एमएसपी को नष्ट कर दिया जाएगा। 2) क्या भूमि बेची जाएगी। एजी और एसजी यह आश्वासन दे सकते हैं कि ये चिंताएं निराधार हैं। एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा और कोई भूमि नहीं बेची जाएगी।"

शीर्ष अदालत ने किसानों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि बातचीत करने के लिएप्रधानमंत्री को स्वयं उनसे संपर्क करना चाहिए।

सीजेआई ने कहा,

"हम प्रधानमंत्री से जाने के लिए नहीं कह सकते। वह यहां पक्षकार नहीं हैं " उन्हें यह भी बताया गया कि कृषि मंत्री पहले ही किसानों के साथ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन व्यर्थ रहा।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को संकेत दिया था कि वह कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाएगी और किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध के समाधान के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाएगी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने "पर्याप्त परामर्श के बिना" कानून पारित करने और किसानों के विरोध को हल न करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं, जो 26 नवंबर से दिल्ली सीमाओं के पास चल रहा है।

सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगी, जब तक कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। कड़ी सर्दी और COVID19 महामारी के बीच बड़ी संख्या में बूढ़े लोगों और महिलाओं की उपस्थिति पर सीजेआई ने चिंता व्यक्त की, और यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को उन्हें अपने गांवों में लौटने के लिए राजी करने का आग्रह किया।

सीजेआई ने बातचीत की सुविधा के लिए कानूनों को लागू करने के लिए क्रिसमस की छुट्टियों से पहले कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव का जवाब नहीं देने के लिए केंद्र की भी खिंचाई की।

सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा,

"आप हमें बताएं कि क्या आप कानूनों को लागू करने पर रोक लगाएंगे। नहीं तो हम यह करेंगे। इसे निलंबित रखने में क्या समस्या है?" 

अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर अदालत के हस्तक्षेप का विरोध किया कि एक कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सीजेआई ने जवाब दिया कि कानून के तहत कार्यकारी कार्रवाई पर रोक लगाने और कानून पर रोक लगाना अलग चीजें हैं।

केंद्र ने बाद में एक हलफनामा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्र के किसान पंजाब के कुछ समूहों को छोड़कर कानूनों से खुश है। यह भी कहा कि कानून कृषि बाजारों के सुधारों के लिए विशेषज्ञों द्वारा दो दशकों से अधिक के विचार-विमर्श का नतीज़ा थे।

केंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ गैर-किसान तत्व कानूनों के बारे में जानबूझकर गलत धारणा फैला रहे हैं जो किसानों के मन में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इसने आगे कहा कि किसान यूनियन किसी भी मध्य मार्ग पर विचार किए बिना कानूनों को निरस्त करने के संबंध में केवल 'हां' या 'नहीं' विकल्पों के साथ " पहले से तय दिमाग " के साथ बातचीत के लिए आई थी।

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