'न्यायिक शक्ति की चौंकाने वाली क़वायद' : सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के 20 साल बाद तीसरी याचिका पर सुनवाई करने के एमपी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

Update: 2021-05-13 06:30 GMT

इसे "न्यायिक शक्ति की चौंकाने वाली क़वायद" कहते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ और डिवीजन बेंच के निर्णयों पर रोक लगा दी है, जिसके द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी की तीसरी रिट याचिका में उसकी बर्खास्तगी के 20 साल बाद उसे पूरी मज़दूरी के साथ फिर से बहाल करने के आदेश दिए गए थे।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 1 सितंबर, 2020 के फैसले से उत्पन्न एसएलपी (नगर परिषद द्वारा ) सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा 20 फरवरी, 2020 के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया था जिसने 1990 के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था और प्रतिवादी को पूर्ण पीठ मज़दूरी और परिणामी लाभों के साथ बहाल कर दिया था।

प्रतिवादी-कर्मचारी, जो नगर पंचायत, कियोर, एमपी में एक लोअर डिवीजन क्लर्क था, को गबन के आरोप में 4 जून, 1990 को बर्खास्त कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज किया गया,

"बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए 1991 में प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने 1994 में (6 जनवरी, 1994 को) खारिज कर दिया था, और रिट याचिका को खारिज करने के परिणामस्वरूप, बर्खास्तगी को अंतिम रूप दे दिया गया।"

2009 में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की कि 2008 के एक ऑडिट ने यह खुलासा किया था कि यह नगर पंचायत का तत्कालीन लेखाकार था जिसने उक्त राशि का दुरुपयोग किया था और याचिकाकर्ता ने नहीं। इस याचिका को उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर, 2009 को याचिकाकर्ता-नगर परिषद को प्रतिवादी की बहाली के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने निर्देश के साथ निपटा दिया। 9 फरवरी, 2010 के आदेश के तहत, उसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी-पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया। अंत में, 2010 में याचिकाकर्ता ने 1990 के बर्खास्तगी के आदेश और उसके प्रतिनिधित्व को खारिज करने वाले 2010 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक तीसरी रिट याचिका दाखिल की।

शीर्ष न्यायालय के आदेश में रिकॉर्ड किया गया है,

"2009 में, उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके आधार पर प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था, जिसके आधार पर कार्यवाही का एक नया दौर शुरू किया गया था और अंततः लागू आदेश द्वारा, 1990 से पूर्ण वेतन के साथ और परिणामी लाभ के साथ बहाली की अनुमति दी गई है।"

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतर-कोर्ट अपील में याचिकाकर्ता-नगर पंचायत पर प्रतिवादी-कर्मचारी को उसके "सही दावे" से वंचित करने के प्रयास के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"यह न्यायिक शक्ति का एक चौंकाने वाला अभ्यास है!"

जस्टिस शाह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि 2009 के बाद से, उच्च न्यायालय ने उपस्थित याचिकाकर्ता-पंचायत को निर्देश दिया था कि वह प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी कर्मचारी के प्रतिनिधित्व पर विचार करे क्योंकि ऑडिट के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति पर, कर्मचारी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कार्रवाई का एक ताजा कारण मिलता है। उच्च न्यायालय ने राय व्यक्त की है कि चूंकि ये तथ्य 1991 में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए 1994 में पहले की याचिका को खारिज करने से वर्तमान याचिका अवैध नहीं हो जाती।

जस्टिस एम आर शाह ने जस्टिस चंद्रचूड़ से सहमति जताते हुए कहा,

"और उच्च न्यायालय का कहना है कि कार्रवाई का ताजा कारण कर्मचारी को मिल जाता है!" 

एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि,

"20 फरवरी 2020 और 1 सितंबर 2020 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लागू किए गए निर्णयों और आदेशों के संचालन पर रोक रहेगी।"

हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही

एकल पीठ 2010 की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आदेश दिनांक 04.06.1990 को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता-कर्मचारी की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था, साथ ही 09.02.2010 के आदेश को भी खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादी-पंचायत द्वारा उसके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था।

पीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक रूप से वर्ष 1982 में आकस्मिक आधार पर लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने तब तक काम किया जब तक कि उसकी सेवाओं को बर्खास्त करते हुए 04.06.1990 का आदेश नहीं दिया गया।

एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि संबंधित समय में किमोर नगर पंचायत के खाते का ऑडिट किया गया था। लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-नगर पंचायत के खाते में रु .6512 / - की राशि जमा नहीं की, जिसके कारण उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उसे उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने उक्त राशि जमा नहीं की। नतीजतन, 04.06.1990 को दिए गए आदेश के तहत उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, लेकिन उक्त याचिका को बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया गया।

इसके बाद, डिप्टी डायरेक्टर, लोकल फंड ऑडिट, जबलपुर द्वारा पाया गया कि वास्तव में उपरोक्त राशि एक बद्री प्रसाद गर्ग द्वारा गलत तरीके से ली गई थी, जो प्रतिवादी-नगर पंचायत में कैशियर-कम-अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था और इसलिए, इसे निर्देशित किया गया था कि उससे उक्त राशि की वसूली की जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण को इस अनुरोध का प्रतिनिधित्व किया कि उसे फिर से बहाल किया जाए क्योंकि बाद में बद्री प्रसाद गर्ग को इस आरोप के लिए दोषी पाया गया जिसके लिए याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया था, ये प्रतिनिधित्व विचार के लिए लंबित था। तत्पश्चात, 2009 में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 06.11.2009 के विचाराधीन आदेश का निस्तारण किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए प्राधिकारी को निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 09.02.2010 को आदेश पारित किया गया और प्रतिवादी-प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया।

एकल न्यायाधीश ने नोट किया था,

"उक्त आदेश को चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई है कि एक बार ऑडिटर द्वारा यह पता लगाने के बाद कि बद्री प्रसाद गर्ग ने उक्त राशि का दुरुपयोग किया है जिसके लिए उस पर पहले ही आरोप लगाया जा चुका है, याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी सेवाओं को केवल झूठे आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

नगर पंचायत द्वारा यह कहा गया था कि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद, बर्खास्तगी के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1991 रिट याचिका पहले ही अदालत द्वारा 1994 में दिनांक 04.06. 1990 के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दी गई हो। इसलिए, यह दावा किया गया था कि याचिका को देरी और खामी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

हालांकि, एकल न्यायाधीश ने कहा कि वर्ष 2009 के बाद से, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को एक निर्देश के साथ याचिकाकर्ता की पिछली रिट याचिका का निपटारा कर दिया था, इसलिए, "याचिका को एक नया कारण मिलता है" न्यायालय से संपर्क करने की कार्रवाई और, प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका को देरी और खामी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है "

सुनवाई के दौरान, एकल पीठ ने 2009 की रिट याचिका के रिकॉर्ड को सिर्फ यह जांचने के लिए मंगाया कि क्या याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली याचिका के तथ्य का खुलासा किया था या नहीं। "उक्त रिट याचिका के रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व की रिट याचिका (1991 की) को खारिज करने के बारे में एक विशिष्ट दलील दी है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा (2009 की याचिका) में पारित आदेश नहीं किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका को खारिज करने के तथ्य पर विचार किए बिना अदालत द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और वही उसे कार्रवाई का ताजा कारण देता है। इस तथ्य पर ध्यान देने से कि याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व के आधार पर याचिका दायर की थी। ऑडिटर की रिपोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, इसलिए पहले की रिट याचिका को खारिज करने से वर्तमान याचिका अमान्य नहीं होती है।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तथ्यों और आधारों के गौर करने पर, यह स्पष्ट है कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश अनुचित है क्योंकि राशि के दुरुपयोग के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बहुत विशिष्ट है जो याचिकाकर्ता को उक्त आरोप से मुक्त करती है और उक्त आरोप के लिए बद्री प्रसाद को दोषी मानती है।

एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत करने के लिए भार भी संलग्न किया कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का आदेश एक कलंकपूर्ण आदेश है और याचिकाकर्ता को सुनवाई के उचित अवसर दिं बिना और उसकी जांच के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, भले ही याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी हो।

पीठ ने फैसला सुनाया,

"मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दंडित किया गया है और उसकी सेवाओं को गलत आधार पर समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनज़र, दिनांक 04.06.1990 और 09.02.2010 के लागू आदेश कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं हैं और , इसलिए, इन्हें रद्द किया जाता हैं।"

एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया और उसे बर्खास्तगी से बहाली की तारीख से मज़दूरी भी दी गई।

रिट अपील में कार्यवाही

डिवीजन बेंच ने उल्लेख किया कि वर्ष 1982-83 से 1985-86 के ऑडिट से उत्पन्न विवाद और प्रतिवादी / याचिकाकर्ता, आकस्मिक भुगतान की स्थापना में एक निचले डिवीजन क्लर्क, को परिणामतः 04.1.1990 को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को जारी किया गया, यह पता लगाने पर कि उसने राशि का गबन किया है।

पीड़ित, प्रतिवादी ने निदेशक, नगरीय प्रशासन से संपर्क किया और पूरी राशि तत्कालीन लेखाकार को सौंपने की दलील दी और कहा कि उसने कोई राशि गबन नहीं की है। निदेशक, संचार ने दिनांक 15.11.1990 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, किमोर को प्रतिवादी को बहाल करने का आह्वान किया। हालांकि, इस आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद 1991 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। हालांकि, उसको 06.01.1994 को खारिज कर दिया गया था।

बाद में, स्थानीय फंड ऑडिट द्वारा वर्ष 2008 में की गई एक जांच ने इस तथ्य की खोज की कि यह तत्कालीन लेखाकार था जो उक्त 512 / - रुपये की राशि जमा करने के लिए जवाबदेह था। इन घटनाक्रमों और इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया गया है कि 6512 / - रुपये की कमी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, तत्कालीन-कैशियर और एकाउंटेंट था। इससे याचिकाकर्ता ने 2009 में अपनी बर्खास्तगी के लिए एक और रिट याचिका दायर की।

इस प्रतिनिधित्व को तय करने के निर्देश के साथ 06.11.2009 को रिट याचिका का निपटारा किया गया था,

"... प्रतिवादी के इस तथ्य को देखते हुए कि ऑडिटर ने पाया कि राशि कैशियर द्वारा जमा की जानी थी, न कि याचिकाकर्ता द्वारा।"

खंडपीठ ने उल्लेख किया कि 09.02.2010 के आदेश द्वारा प्रतिनिधित्व को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पहले प्रतिवादी द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी गई थी और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व पर तत्कालीन लेखाकार के खिलाफ वसूली के आदेश की पुन: जांच की जा रही है।

पीड़ित होकर , प्रतिवादी ने 2010 में रिट याचिका दायर की जिसमें 9.2.2010 के आदेश को चुनौती दी गई जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा सुना गया था।

खंडपीठ ने अवलोकन किया,

"रिकॉर्ड पर तथ्यों से यह ध्यान देने योग्य है कि 2010 रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान, 03.06.2013 को आयोजित बैठक में परिषद के अध्यक्ष ने आखिरकार कहा कि बद्री प्रसाद गर्ग 6512 / - रुपये के लिए जिम्मेदार है और इसकी वसूली का और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।"

पीठ यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ी कि ये दलील कि 1991 में प्रतिवादी / द्वारा उसकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर की गई याचिका 6.1.1994 को खारिज कर दिया गया था, और इसलिए, वह किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है, "शुरू से ही खारिज " की जाती है।

पीठ ने जोर दिया,

"जाहिर है, दिनांक 6.1.1994 के आदेश द्वारा याचिका को सुनवाई के चरण में खारिज कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता की इस बात पर भरोसा नहीं किया गया था कि उसने अपने द्वारा एकत्रित धन को गर्ग को सौंप दिया था, जिसे बाद में सही पाए जाने पर, 2009 में दायर रिट याचिका में उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने को कहा गया था, जो 1991 की याचिका में उपलब्ध नहीं था। इसलिए, हमारे विचार के अनुसार, तथ्यों की खोज पर, यह स्थापित हुआ कि प्रतिवादी / याचिकाकर्ता ने गबन नहीं किया है और बर्खास्तगी का क्रम इस प्रकार अपना अस्तित्व खो चुका है। इस तथ्य-स्थिति में, 1991 की रिट याचिका में, हमारे विचार के अनुसार, बर्खास्तगी आदेश दिनांक 4.6.1990 "की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए कोई रोक नहीं थी।"

पीठ ने अपीलकर्ता नगर पंचायत की ओर से उस दलील पर भी ध्यान नहीं दिया कि एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर संदेह जताया था कि प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर स्थानीय ऑडिट फंड ने दिसंबर, 2008 में अपीलकर्ता को पत्र जारी किया था जिसमें तत्कालीन लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, एक जाली दस्तावेज था।

"ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली वेतनमान के साथ बहाली के आदेश को समाप्त करने के लिए, अपीलार्थी नगर परिषद ने दस्तावेज की जालसाजी और गढ़ने की कहानी को पकाया। अपीलार्थी का यह कार्य माफ करने लायक नहीं है क्योंकि ये तत्कालीन लेखाकार श्री बद्री प्रसाद गर्ग से वसूली करने और इसके लिए दंडित करने की इसकी कार्रवाई के विपरीत है।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इन तथ्यों से, प्रतिवादी / याचिकाकर्ता की याचिका को झूठा करार देकर उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो कृत्य उसने नहीं किया था।

पीठ ने निर्देश दिया,

"यह देखते हुए, यह अपील इस कारण के लिए जुर्माने के साथ खारिज किए जाने के योग्य है क्योंकि 25.7.1986 दिनांकित प्रमाण पत्र एक मनगढ़ंत और जाली दस्तावेज होने का निराधार आरोप पर पहली बार अपील में उठाया गया, जो नगरपरिषद द्वारा प्रतिवादी को उसके सही दावे से वंचित करने के लिए एक प्रयास है। इसलिए, हम 50,000 / - ( पचास हजार) का जुर्माना निर्धारित करते हैं, जिसे कृत्रिम अंग केंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के माध्यम से गरीबों और दबे कुचलों को कृत्रिम अंगों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पास जमा किया जाएगा।"

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