सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई की, कलकत्ता हाईकोर्ट के विध्वंस आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने एक इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को विशेष सुनवाई आयोजित की। बेंच ने सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के विध्वंस आदेश पर रोक लगा दी।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, कुश चतुर्वेदी के माध्यम से दायर याचिका की सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। न्यायाधीश अपने चैंबर से शामिल हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए।
खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब दाखिल करने को कहा। नोटिस प्रतिवादी नंबर 1 और उनकी पत्नी की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, सौम्या दत्ता ने प्राप्त किया।
बेंच ने देखा कि अवमानना याचिका में ध्वस्त करने का अंतरिम आदेश पक्षकारों की गलती का न्याय किए बिना पारित किया गया। पीठ ने इसके मद्देनज़र हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाना उचित समझा। बेंच ने कोर्ट मास्टर से 15 मिनट के भीतर संबंधित अधिकारियों को ईमेल द्वारा आदेश भेजने को कहा। कोर्ट के कर्मचारियों ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि आदेश को तुरंत अपलोड किया जाएगा।
केस टाइटल : रमेश कुमार केजरीवाल और अन्य बनाम महेश कुमार केजरीवाल और अन्य एसएलपी (सी) 2768/2023