सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण प्रस्ताव पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक का वीडियो मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 7 अक्टूबर, 2024 को आयोजित दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की आम सभा की बैठक (GBM) की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की मांग की।
इस बैठक में एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे तय की, जहां वह आरक्षण मुद्दे पर हुई चर्चाओं का मूल्यांकन करने के लिए रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। सीनियर एडवोकेट और DHCBA के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कोर्ट को पुष्टि की कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर रिकॉर्डिंग पेश करेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि वह यह जांचना चाहती है कि पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद आरक्षण प्रस्ताव को खारिज किया गया था या नहीं।
न्यायालय ने दर्ज किया,
“18.11.2024 को सूचीबद्ध करें। दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट और अध्यक्ष मोहित माथुर अगली सुनवाई की तारीख पर 07.10.2024 को आयोजित आम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।”
जस्टिस DHCBA सहित दिल्ली में विभिन्न बार एसोसिएशनों में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण की वकालत करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था। कुछ याचिकाएं राष्ट्रीय राजधानी भर में बार निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत तक कोटा की माँग करती हैं।
सितंबर में न्यायालय ने सुझाव दिया कि DHCBA उपाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे। इसके बाद न्यायालय ने एसोसिएशन को कम से कम कोषाध्यक्ष का पद और संभवतः महिला सदस्यों के लिए एक और पदाधिकारी की भूमिका आरक्षित करने पर विचार करने के लिए एक आम सभा की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। हालांकि, 7 अक्टूबर की GBM में एसोसिएशन ने आरक्षण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि मामले में डीएचसीबीए के हलफनामे से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया।
अरोड़ा ने कहा,
"कृपया जो जवाब आया और जो प्रस्ताव पारित किए गए, उन पर गौर करें। यह नकारात्मकता से शुरू होता है। पूरी बात यह है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, वे नकारात्मकता से शुरू करते हैं। यह पूरी तरह से गैर-अनुपालन है।"
DHCBA के वकील सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने अरोड़ा की दलीलों का विरोध किया। हंसरिया ने तर्क दिया कि GBM बुलाकर DHCBA ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण मुद्दे के कारण दिल्ली भर में बार चुनाव स्थगित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल DHCBA को आम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए था।
हंसरिया ने कहा,
"आपके आदेश में केवल यह कहा गया कि DHCBA GBM आयोजित करेगा। इसे एक आदेश के रूप में उपयोग करते हुए वह दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं और चुनाव स्थगित करने का आदेश प्राप्त करते हैं, जबकि 30 सितंबर को आपके इस न्यायालय की समन्वय पीठ के आदेश में कहा गया कि चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते।"
हंसारिया के हस्तक्षेप पर अरोड़ा ने आपत्ति जताई,
"यह मेरी याचिका है, इसे हाईजैक मत करो। वैसे भी तुमने पूरी कार्यकारी समिति को हाईजैक कर लिया, अदालत को संबोधित करने के मेरे अधिकार को भी हाईजैक मत करो!"
बार काउंसिल और दिल्ली स्थित अन्य बार एसोसिएशनों के चुनाव पहले 19 अक्टूबर को होने थे, लेकिन चल रहे मुकदमे के कारण उन्हें 13 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया।
जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की,
"किसी भी श्रेणी में आरक्षित कार्यकारी सदस्य का अतिरिक्त पद एक और महिला को समायोजित करने के लिए है, है न? और उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए बार के पुरुष सदस्य 22% महिला सदस्यों से इतने डरते हैं कि वे आपको कार्यकारी समिति का सदस्य भी नहीं बनाना चाहते हैं!"